प्रमाण पत्र में संबंधित तिथि के मिड-डे मील भोजन की सामग्री बिल के साथ निरंतर विद्यालय में संरक्षित रखी जाएगी.
वहीं स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मिड-डे मील के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे महीने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा. उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी संबंधित तिथि के अनुसार संरक्षित कर रखी जाएगी. यदि किसी तारीख को संचालित मिड-डे मील की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण-पत्र पर अंकित करेगा. उक्त प्रमाण-पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा. यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा.आदेश में सख्त निर्देश दिया गया है कि मिड-डे मील योजना से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके. इस प्रमाण पत्र के बिना मिड-डे मील योजना का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा. इसे अत्यावश्यक समझा जाए.