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बिहार में पुरुष शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, पत्नी के पदस्थापन के आधार पर होगा ट्रांसफर


संवाद 


पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के तबादले को लेकर एक अहम फैसला लिया है। नए नोटिफिकेशन के तहत अब पुरुष शिक्षक अपनी पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या है नया नियम?

शिक्षा विभाग के जारी निर्देश के अनुसार, यदि किसी पुरुष शिक्षक की पत्नी सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत है, तो वह अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए लागू होगा, जिनकी पत्नियां राज्य के किसी अन्य जिले में पदस्थापित हैं और वे पारिवारिक कारणों से अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं।

शिक्षकों को कैसे मिलेगा लाभ?

इस नियम से हजारों शिक्षकों को फायदा होगा, जो अपने परिवार से दूर रहकर सेवा दे रहे हैं।

आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू की जाएगी।

संबंधित शिक्षकों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, जिसमें उनकी पत्नी की नौकरी से जुड़े प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे।


पहले महिलाओं को ही थी सुविधा

अब तक यह सुविधा केवल महिला शिक्षकों को दी जाती थी, लेकिन पुरुष शिक्षकों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है।

शिक्षा विभाग के इस नए फैसले से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और वे अपने परिवार के साथ रहकर बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे।


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