बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए अंतरजिला स्थानांतरण अब पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल वही नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सफल हुए हैं, वे ही अंतरजिला स्थानांतरण के पात्र होंगे। इसके अलावा, जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच या वित्तीय गबन के आरोप हैं, उनका स्थानांतरण रोक दिया गया है।
बुधवार को राज्य में 7351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया। हालांकि, इस बार स्थानीय निकाय शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जिससे इस वर्ग में असंतोष की स्थिति बन गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार, नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से योग्य शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलेगा, लेकिन स्थानांतरण की राह में कई शिक्षकों के लिए कठिनाइयाँ भी बढ़ सकती हैं।
शिक्षा विभाग ने जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और सभी आदेशों का सख्ती से पालन हो।
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