भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है। इस नए निर्देश के तहत अब किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत खाता (Savings Account) और सावधि जमा खाता (Fixed Deposit) खोलने और संचालित करने की अनुमति दी गई है।
इस पहल का मकसद बचपन से ही वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना और बच्चों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि खाता संचालन से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन हो और अभिभावकों की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।
बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस कदम से बच्चों में बचत की आदत विकसित होगी और भविष्य में वे बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर सकेंगे।
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