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न्याय की आश लिए अपने ही भूमि पर मकान बनाने को लेकर कोर्ट से लेकर पुलिसअधिकारी तक गुहार लगाने के बावजूद भटकने पर मजबूर

राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर जिले के ताजपुर थानाक्षेत्रान्तर्गत मोतीपुर गांव के उमेश साह की पत्नी अंजू भारती अपने ही भूमि पर मकान बनाने को लेकर न्याय की आश लिऐ थाने से लेकर वरीय पुलिसअधिकारियों सहित न्यायालय से गुहार लगाने पर मजबूर हो गई है।

अंजू भारती द्वारा मिथिला हिन्दी न्यूज   को आवेदन देकर सूचित करतेहुऐ कहीं है की अपनी खरीदी हुई भूमि जिसका खाता संख्या पुराना ३४५ नया ४३८ एंव खेसरा सं० पुराना ४२ अंश नया १५८२ जो ग्राम कस्वे आहर के कोल्ड स्टोरेज चौक पर अवस्थित है जिसमें दो छतदार कमरा बना हुआ है जिसमें मेरे पति उमेश साह किराना(गल्ला)की दुकान वर्षों से चलाते आ रहे है।उक्त भूमि को अंचलाधिकारी ताजपुर समस्तीपुर द्वारा मनोनीत सरकारी अमीन से पैमाईश (नापी) कराये हूऐ हूं।जिसपर पीलर लगी हुई है।उक्त जमीन के केवल एक कट्ठा तीन धूर भूमि के टूकड़े फर घर बनवाने के वास्ते २४ पीलर का निर्माण करवाने के बाद ४ फीट ऊंची दिवार खड़ा है।उक्त जमीन पर घर बनवाने के लिए राज मिस्त्री से काम की शुरूआत करवाऐ जाने पर मोतीपुर थाना ताजपुर निवासी राजेन्द्र साह पुत्र स्व० श्री नारायण साह एंव सूर्यनारायण सिंह पुत्र स्व० संतलाल सिंह शादीपुर थाना एन०एच० बंगरा जिला समस्तीपुर के साथ ही अन्य व्यक्तियों द्वारा मेरे घर बनवाने के कार्य में तरह तरह का उत्पात उत्पन्न कर राजमिस्त्री को कार्य नहीं करने दिया जाता है और खुलेआम धमकी दिया जाता हैं कि आगे काम करोगे तो मारेंगे और बने हुऐ सभी पीलर को काट व तोड़ कर बर्बाद कर दे रहे हैं।

आगे बताई है की भू-मापी पर या अन्य किसी बात का कोई आपत्त्ती आज तक इससे पूर्व कहीं नहीं दर्ज करवाई हूं।केवल असामाजिक तत्व के बलपर आरोपीत व्यक्ति मेरा मकान बनने नहीं दे रहे है।
श्रीमती भारती ने आगे कही है की इस आशय से सम्बंधित एक आवेदन ०६ अप्रैल २०१९ को स्थानीय ताजपुर थाने को दी हूं साथ ही ताजपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी को १६ अप्रैल २०१९ को एक आवेदन दी जहां से मुझे पुलिस प्रशासन से मदद लेने की सलाह दी गई।थानाध्यक्ष ताजपुर को दिए आवेदन पर कोई कार्यवाई नहीं किए जाने पर मैं इस आशय का एक आवेदन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक ११ अप्रैल २०२९ को दी आवेदन एंव भू मापी प्रमाण को देखने एंव जांचोपरांत चुनाव बाद मुझे पुलिस बल मुहैया कराने की बात किया गया साथ ही कार्यालय पत्रांक ९७५ दिनांक ११ अप्रैल २०१९ के माध्यम से हमारे आवेदन की प्रति ताजपुर थाना प्रभारी को आगे की कार्यवाई के लिऐ भेजा गया।थाने को सम्प्रेषित पत्र मिलते ही १४ अप्रैल २०१९ को उपरोक्त आरोपियों के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा ०१ लाख रूपये की मांग रंगदारी स्वरूप मांग की गई।इस आशय की लिखित शिकायत थानाध्यक्ष ताजपुर को उसी दिन दिया गया ।शिकायत दर्ज कराने के बावजूद थानाध्यक्ष ताजपुर द्वारा आरोपियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने पर आरोपी राजेन्द्र साह ,सूर्यनारायण सिंह और मुकेश कुमार एंव मनोज कुमार साह दोनों पुत्र लालबहादुर साह मोतीपुर निवासी का मनोबल इतना बढ़ गया की ०१ लाख रूपये से बढा़कर ०२ लाख रूपये रंगदारी स्वरूप राशि की मांग की जाने लगी है।इस आशय का आवेदन पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर को दिनांक ०३ मई २०१९ को दी जिस आवेदन पत्र को पत्रांक सं० १०३१ के माध्यम से ताजपुर थाने को विभागीय दी गई उपरांत ०४ मई २०१९ को साढ़े ग्यारह बजे पूर्वाह्न में उक्त आरोपियों द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरे भूमि पर निर्माणाधीन नवनिर्मित आठ ०८ पीलर को काटा गया एंव एक दिवार को पुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया जिससे मुझे लगभग ०२ दो लाख से उपर की क्षति हुई है।आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद इस घटना की जानकारी थानाध्यक्ष से करने थाने पर गई तो उल्टे थानाध्यक्ष द्वारा मेरे साथ अभ्रदता से पेश आते हुऐ भद्दी भद्दी भाषा में गाली देते हुऐ मेरे और मेरे पति से मोबाईल छीन लिया गया और इस बात की शिकायत अन्य जगहों पर नहीं करने को लेकर कान पकड़वाने की नीच हरकत की गई।तब थक हारकर ०५ मई २०१९ को पुलिस निरीक्षक (मुफस्सिल)ताजपुर समस्तीपुर को शिकायत किया गया तब जाकर मुझे मेरा मोबाईल वापस मिला। मालूम हो की मेरे द्वारा करवाई हुई सरकारी पैमाईश(नापी)की किसी प्रकार की कोई आपत्ति आजतक कहीं नहीं दर्ज नहीं है इसके बावजूद मेरा नवनिर्मित पीलर तोड़कर मेरे जमीन भूमि के टुकड़े से ०३ फीट भूमि पर विपक्षी आरोपी अपनी दिवार ताजपुर पुलिस प्रशासन को मेल में लेकर उनके संरक्षण में ०५ मई २०१९ को खड़ा कर दिया है।मैं अपनी निर्माणाधीन पीलर तोड़ने व अन्य बातों की शिकायत दर्ज करवाने के लिऐ लगातार ०४ मई से १३ मई २०१९ तक ताजपुर थाने के चक्कर लगाती रही साथ ही मोबाईल सं० ९१९९१२६५९९ सभी शिकायत पत्र में दर्ज करतेहुऐ किसी प्रकार की जानकारी देने हेतु दी हूं।आगे कहीं है की दिनांक १३ मई २०१९ की रात्रि ०९.४० से १०.०० बजे के बीच के समय हो रहा होगा की इसी बीच ताजपुर थाना के दरोगा वीरेंद्र कुमार सिंह के सरकारी मोबाईल नं० ९५३५९४१७७४ से मेरे मोबाईल नं० ९१९९१२६५९९ पर एक बेहद अश्लीलता से परिपूर्ण विडियों मेरे वाट्सएप मोबाईल पर आया।जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक १४ मई २०१९ को की गई जिसकी पुष्टि कार्यालय से दुरभाष के माध्यम से दरोगा वीरेंद्र कुमार सिंह से भी किया गया। इसके बावजूद भी आजतक किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना आरोपीत पर किया गया है और ना ही अश्लिल विडियों भेजने वाले दरोगा पर ही कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है ।इस आशय की एक मुकदमा भी व्यवहार न्यायालय में अभियोग पत्र सं० ७४९/२०१९ दर्ज कराते हुऐ न्यायालय से अपने परिवार की रक्षा करने के साथ ही अपने भूमि पर मकान की पीड़र बनवाने की गुहार लगाई है।उसके बावजूद भी पीडि़त अंजू भारती न्याय की आश लिऐ दर दर भटकने को मजबूर हो गई है। 

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