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पूर्व मध्य रेल मंडल समस्तीपुर के कार्मिक विभाग के कल्याण निरीक्षक पर होम्योपैथिक दवा खरीद मद की राशि निर्गत करने में प्रति चेक २५ प्रतिशत अवैध राशि मांगने का लगा आरोप

राजेश कुमार वर्मा

पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर के मंडल रेलप्रबंधक के साथ ही सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति ,केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ,अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, महामंत्री NFIR,AIRF,SC/ST एंव OBC रेलवे बोर्ड नई दिल्ली सहित पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के महाप्रबंधक एंव महाप्रबंधक(कार्मिक) एंव मुख्य सतर्कता आयुक्त को होम्योपैथिक चिकित्सालय गंडक कॉलोनी समस्तीपुर के औषधि वितरक धर्मेंद्र कुमार ने एक शिकायती पत्र लिखकर वरीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुऐ होम्योपैथिक दवा खरीद मद की राशि का चेक निर्गत करने के लिए मनोज कुमार 'मधूप' कल्याण निरीक्षक (कार्मिक)द्वारा निर्गत चेक राशि का २५ प्रतिशत अवैध राशि मांगे जाने की बाते करते हुऐ बिना अवैध राशि के चेक भुगतान करने की गुहार लगाया है।
श्री धर्मेंद्र द्वारा दिए आवेदन के अनुसार समस्तीपुर रेल मंडल में अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्सालय पांच कर्मचारी कल्याण निधि कोष से चलाई जा रही है। समस्तीपुर रेल मंडल मुख्यालय में दो होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित है एक रेल अस्पताल कैम्पस और दूसरा गंडक कॉलोनी समस्तीपुर के साथ साथ अन्य स्टेशनों पर नरकटियागंज, रक्सौल, सहरसा में चलाई जा रही हैं।इन चिकित्सालयों में प्रतिमाह १२ हजार रूपये की राशि की दवा खरीद मद की राशि रेलवे बोर्ड के द्वारा आवंटित है जिस राशि से स्थानीय स्तर पर चिकित्सक के द्वारा दवा की खरीद की जाती हैं और उसके मूल रसीद प्रतिमाह मंडल रेलप्रबंधक कार्मिक कार्यालय के कल्याण अनुभाग में हस्तगत कराया जाता है जिस राशि का भुगतान एस०बी०एफ ० मद से करने का प्रावधान है।
उन्होंने अपने आवेदन में आगे कहा है की होम्योपैथिक दवा खरीद की राशि वर्ष २०१६ से एक चिकित्सालय एंव वर्ष २०१८ जनवरी से चार चिकित्सालय का भुगतान अबतक लम्बित है जबकि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ एंव २०१७-१८ एंव २०१८-१९ की समयावधि ३१ मार्च १९ को ही समाप्त हो चुका है,लेकिन दवा खरीद मद की राशि का भुगतान आजतक नहीं किया गया है।वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी मंडल रेलप्रबंधक से साक्षात्कार होने पर वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में कुल दवा खरीद बकाया राशि के एवज में पांच महीने का भुगतान करने का आदेश निर्देश सहायक कार्मिक अधिकारी(प्रशासन)को दिए जाने की सूचना मिली।होम्योपैथिक दवा खरीद मद की राशि पांच महीने का बिल पास होने के बाद दिनांक १३ मार्च १९ को प्रति चिकित्सालय ६० हजार रुपये का चेक बना लेकिन चेक भुगतान करने के एवज में मनोज कुमार 'मधूप' कल्याण निरीक्षक के द्वारा चेक हस्तगत करने से पूर्व कुल चेक राशि का २५ प्रतिशत अवैध राशि की भुगतान करने के बाद ही चेक देने की बात कही गई।
इस संबंध मेँ हमलोगों ने कई बार सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी मनोज कुमार चौधरी से साक्षात्कार माध्यम से मिलकर गुहार लगाया लेकिन सकाधि महोदय् अपनी कार्य व्यस्तता का बहाना बना टालमटोल रवैया अपनाने लगे और बोला गया की अभी चेक पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है।आगे बताया है कि उसके बाद मनोज कुमार 'मधूप' कल्याण निरीक्षक द्वारा मार्च २०१९ से दिनांक २१.५ १९ तक कई बार मेरे मोबाईल पर मोबाईल नं० ७७६६९०८५८२ से कॉल किया जाता रहा की दवा खरीद मद की राशि का अगर चेक लेना है तो सभी चिकित्सकों को अग्रिम राशि चेक की राशि का २५ प्रतिशत राशि का भुगतान करने के बाद ही चेक आपलोगों को दिया जाएगा।आप सभी चिकित्सकों से राशि वसूली कर देने का कष्ट करे अन्यथा सभी चिकित्सालयों को बंद करा दिया जाएगा। कार्मिक निरीक्षक मनोज कुमार ' मधूप ' समस्तीपुर का कहना है की आपके द्वारा दिए गये राशि को सहायक कार्मिक अधिकारी मनोज कुमार चौधरी एंव विजय नाथ चौधरी लिपिक सह कार्यालय अधीक्षक हित के बीच बराबर बराबर शेयर देना है।श्री धर्मेंद्र ने वरीय अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा है की आवेदन पत्र में लिखित बातों पर गौरतलब करते हुऐ होम्योपैथिक दवा मद की निर्गत चेक को बिना किसी अवैध भुगतान के सभी चिकित्सकों को उपलब्ध करवाने की आदेश निर्देश जारी करते हुऐ चेक भुगतान करने वास्ते अवैध राशि की मांग करने वाले को दंडित करने की मांग की है। 

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