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शराब बेचने मामले में एक व्यक्ति को 5 साल की सश्रम कारावास तथा 1 लाख की जुर्माना

विमल किशोर सिंह


शिवहर-----विशेष उत्पाद न्यायधीश सह जिला अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय त्रिभुवन नाथ की अदालत ने शराब बेचने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार पाए जाने पर 5 साल की सश्रम कारावास के साथ साथ 1 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाया गया है साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 1 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है।

 गौरतलब हो कि पिपराढी थाना कांड संख्या 97/16 के नामजद दो अभियुक्त मधु सिंह सिंगाही तथा दिनेश कुमार सिंह दोस्तीया को शराब बेचने के मामले में नामजद अभियुक्त थाने में कांड दर्ज था,

दोनों के कलावती जियालाल उच्त्तर माध्यमिक विद्यालय अंबा कला के मुख्य गेट पर चाय नाश्ता दुकान में शराब रखकर बिक्री करने का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत दफा 30-ए एवं 33 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार सिंह ने बताया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिनेश कुमार साह को 30-ए के तहत दोषी पाया गया था तथा उसे कारा अभिरक्षा में लिया गया है, और दूसरे अभियुक्त मधु सिंह को दोष मुक्त करार दिया गया है। तथा उसे इस कांड से बरी किया गया

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