अपराध के खबरें

बिहार में चल रही फाइनेंस कंपनियों की मनमानी, वसूल रहे उल जुलुल पैसा...

राजेश कुमार वर्मा

समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिंघिया खुर्द पंचायत के ताजपुर रतनपुर ग्राम निवासी अमरेंद्र कुमार मिश्रा (31) पिता मुक्ति नाथ मिश्रा ने थाने में चोला फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आवेदन देकर उनके खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के लिए गुहार लगाई है। वहीं आवेदक का कहना है कि चोला फाइनेंस कंपनी से अनेक बार एजेंट आकर मुझे एक महिंद्रा कंपनी की गाड़ी 'जीतो' जिसका नंबर BR-33 GA 2441 है जो कि दिनांक 30-09-2016 को 7900 रूपये के 48 किस्तों पर दिलवाए थे। जिसका सभी किस्त समयानुसार जमा होता गया है लेकिन पिछले अप्रैल और मई 2019 का किस्त अपरिहार्य कारणों (भाभी के बिमार होने तथा बार-बार लेकर जाने) से नहीं दे पाए इसी एवज में उन्होंने मेरे गाड़ी को जप्त कर लिया और मेरे ऊपर के बाकी ₹23600 के एवज में मेरे ऊपर ₹29662.77 रुपए का पेनाल्टी लगाया फिर भी मैं दिनांक 20-6-2019 को कंपनी में ₹20750 का नोट और ₹40000 का सिक्का लेकर गया जिसका रिपोर्ट उनके सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। लेकिन कंपनी ने सिक्का लेने से मना कर दिया जबकि सरकार का कहना है कि सिक्का लेने से कोई भी मना नहीं कर सकते हैं आवेदक का कहना है कि मेरा गाड़ी 15-06-2019 को जप्त किया गया इस बीच में बहुत रुपयों का सामान नुकसान हो गया है वही पत्रकार बंधु द्वारा बात करने पर सेकंड मैनेजर नीरज कुमार का कहना हुआ कि वह मोरवा प्रखंड के भाजपा मीडिया प्रभारी इसलिए मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है तथा हमारे दफ्तर में दोबारा सिक्का लेकर नहीं आना। समझना यह है की बाकी है ₹23600 तो पेनाल्टी जोड़कर ₹60744 कैसे हो गया, बाकी हुआ ₹23600 और पेनाल्टी हो गया है ₹37144 वाह रे! फाइनेंस। पता नहीं यह लूट व्यवस्था कब खत्म करेगी सरकार। अब देखना है कि स्थानीय थाना इस पर क्या कुछ करती है । 

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