राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र में चल रहा है वेश्यावृत्ति का खेल शराब माफियाओं के साथ मिलकर खेला जा रहा है लग रहा है कि थाने में कोई थानेदार ही नहीं है जिसके कारण वारंटी अपराधी भी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं।बताया जाता है की पूसा थाना में पदस्थापित जमादार की कार्यशैली पर स्थानीय नागरिकों ने प्रश्नचिन्ह लगाया है।विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुसा थाना में कार्यरत विजय शंकर उपाध्याय जो अपने आप को थानेदार से भी कम नहीं समझते हैं इसके कारण पटना उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां खुले आम उड़ाई जा रही है। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि थाना कांड संख्या 8/19 के अभियुक्त माला कुमारी एवं संतोषी देवी निवासी ग्राम हरपुर महमदा वार्ड न०: 09 पर पूसा थाना के अंतर्गत हरपुर महमदा ग्राम कचहरी में घुसकर सरकारी कार्यक्रम में बाधा तथा संचिका एंव रिकॉर्ड फाड़ने इत्यादि का आरोप है।सूत्रों ने बताया है की उक्त आरोपी के साथ अवैध संबंध विजय शंकर उपाध्याय के साथ बताया जा रहा है जिसके कारण आरोपी छुटे घूम रहे हैं।सूत्रों के अनुसार पटना उच्च न्यायालय विविधि वाद संख्या 20552/2019 में वारंटी अभियुक्त का जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने पूसा थाना को आदेश दिया था कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी समस्तीपुर के न्यायालय प्रकोष्ठ में डेढ़ माह के अंदर न्यायालय अंतर्गत आत्मसमर्पण करना है लेकिन समयावधि पुरे होने के बावजूद भी आजतक न्यायालय में समर्पण नहीं किया जाना या पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय में समर्पित नहीं किया जाना अनुसंधान कर्ता पुसा थाने के श्री उपाध्याय के कार्यशैली एंव उनके रवैए के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं ।उक्त केस के अनुसंधानकर्ता दर्ज मुकदमा भी उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना एवं वारंटी को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा इससे इनके कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है।
समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र में चल रहा है वेश्यावृत्ति का खेल शराब माफियाओं के साथ मिलकर खेला जा रहा है लग रहा है कि थाने में कोई थानेदार ही नहीं है जिसके कारण वारंटी अपराधी भी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं।बताया जाता है की पूसा थाना में पदस्थापित जमादार की कार्यशैली पर स्थानीय नागरिकों ने प्रश्नचिन्ह लगाया है।विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुसा थाना में कार्यरत विजय शंकर उपाध्याय जो अपने आप को थानेदार से भी कम नहीं समझते हैं इसके कारण पटना उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां खुले आम उड़ाई जा रही है। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि थाना कांड संख्या 8/19 के अभियुक्त माला कुमारी एवं संतोषी देवी निवासी ग्राम हरपुर महमदा वार्ड न०: 09 पर पूसा थाना के अंतर्गत हरपुर महमदा ग्राम कचहरी में घुसकर सरकारी कार्यक्रम में बाधा तथा संचिका एंव रिकॉर्ड फाड़ने इत्यादि का आरोप है।सूत्रों ने बताया है की उक्त आरोपी के साथ अवैध संबंध विजय शंकर उपाध्याय के साथ बताया जा रहा है जिसके कारण आरोपी छुटे घूम रहे हैं।सूत्रों के अनुसार पटना उच्च न्यायालय विविधि वाद संख्या 20552/2019 में वारंटी अभियुक्त का जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने पूसा थाना को आदेश दिया था कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी समस्तीपुर के न्यायालय प्रकोष्ठ में डेढ़ माह के अंदर न्यायालय अंतर्गत आत्मसमर्पण करना है लेकिन समयावधि पुरे होने के बावजूद भी आजतक न्यायालय में समर्पण नहीं किया जाना या पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय में समर्पित नहीं किया जाना अनुसंधान कर्ता पुसा थाने के श्री उपाध्याय के कार्यशैली एंव उनके रवैए के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं ।उक्त केस के अनुसंधानकर्ता दर्ज मुकदमा भी उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना एवं वारंटी को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा इससे इनके कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है।