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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी एंव मोटर यान निरीक्षण पदाधिकारी पर लिया संज्ञान



राजेश कुमार वर्मा संग रविशंकर अधिवक्ता

 समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी केशवनंद जी ने मीडिया को एक भेंट वार्तालाप में अपनी दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि विगत मई महीने के १५ तारीख को जब मैं प्रकाश मेडिकल स्टोर से दवा लेकर अपने मोटरसाइकिल से व्यवहार न्यायालय की ओर आ रहे थे की अनुमंडल कार्यालय के सामने सड़क मार्ग पर जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार एंव मोटर यान निरीक्षक राकेश रंजन ने सड़क पर घेर लिया और मोटरसाइकिल की चाभी निकाल लिया साथ ही शर्ट के उपर वाले जेब से ड्राइविंग लाइसेंस सहित १९०० सौ रूपये के साथ ही मोटरसाइकिल का सभी कागजात छिन लिया।काफी मिन्नतें करने के बावजूद भी इनलोगों द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिया गया।
श्री केशवनंद जी ने आगे बताया कि थकहार व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां अभियोग पत्र संख्या ८०८/२०१९ दायर किया।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने मामले की गंभीरता एंव संगीन जुल्म वरीय पदाधिकारी के द्वारा किए जाने को देखते हुए धारा ३२३,५०४,एंव ३७९ आईपीसी भा०द०वी० के तहत २६ .६.१९ को संज्ञान लेकर दोनों पदाधिकारी अभियुक्त एमभीआई और डीटीओ समस्तीपुर को सम्मन भेज न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश निर्देश निर्गत किया।राजेश कुमार मोटर यान निरीक्षण से जब दुरभाष द्वारा इस संवंध में जानकारी मांगी गई तो किसी भी प्रकार की संबंधित बातें की जानकारी देने में असमर्थता जताई। ताजुब्ब की बात है की जब एक न्यायालय के कर्मचारी के साथ जब छिनतई होता है तो आम जनता के साथ इनलोगों का व्यवहार कैसा होता होगा। 

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