राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । पूर्व विधायक और आरजेडी नेता सुनील कुमार पुष्पम् को आजीवन कारावास की सजा सहित २५ हजार रुपया का लगाया गया अर्थदंड । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की होगी सजा । मिली जानकारी के अनुसार
समस्तीपुर एडीजे 3 के कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाई सजा। बताया जाता है वर्ष २००५ में मंजू देवी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक आरोपी थे उसी मुकदमे का फैसला सुनाते हुऐ सुनाई गई सजा ।
समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । पूर्व विधायक और आरजेडी नेता सुनील कुमार पुष्पम् को आजीवन कारावास की सजा सहित २५ हजार रुपया का लगाया गया अर्थदंड । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की होगी सजा । मिली जानकारी के अनुसार
समस्तीपुर एडीजे 3 के कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाई सजा। बताया जाता है वर्ष २००५ में मंजू देवी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक आरोपी थे उसी मुकदमे का फैसला सुनाते हुऐ सुनाई गई सजा ।