अपराध के खबरें

टेक्नो मिशन स्कूल के संचालक ने स्कूल परिसर को अपराधी एंव उनके गुर्गे से खाली कराने की गुहार मुफस्सिल थानाधिकारी से लगाया

    राजेश कुमार वर्मा/रविशंकर चौधरी "अधिवक्ता"


समस्तीपुर (मिथिला हिन्दी न्यूज)। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थानांतर्गत मोहनपुर गांव में संचालित टेक्नो मिशन स्कूल के संस्थापक ए० के ० लाल ने  थानाध्यक्ष मुफ्फसिल थाना समस्तीपुर सहित सभी प्रेस प्रतिनिधियों के साथ ही मिथिला हिन्दी न्यूज बेव पोर्टल के  प्रतिनिधि को एक आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा है कि मेरे शैक्षणिक संस्थान , टेक्नो मिशन स्कूल , मोहनपुर , समस्तीपुर में मुकुन्द कुमार द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर अपराधियों के साथ रहकर आपराधिक गतिविधि करने एवं शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने तथा धोखाधड़ी कर संस्थान की राशि हड़पने इत्यादि का आरोप लगाते हुए कहा  है कि मेरे विधालय परिसर में मुकुन्द कुमार , पुत्र रामाश्रय ठाकुर निवासी ग्राम - नन्दनी, पोo - सिवैसिंगपुर , थाना -मोहिउद्दीननगर , जिला  समस्तीपुर जबरदस्ती एवं दबंगई के साथ स्कूल में प्रवेश कर गए है तथा अपराधियों का जमावड़ा लगाकर छल प्रपंच के साथ विद्यालय को हड़पना चाहते हैं । इनके साथ रहने वाले असामाजिक तत्व नाजायज हथियार के साथ शिक्षण संस्थान का माहौल दूषित कर रहे हैं एवं - हमेशा मुझे देख लेने की धमकी देते हैं । मैं काफी आतंकित एवं भयभीत हो गया हूं । आगे उन्होंने कहा है कि वे मेरी कभी भी हत्या कर सकते हैं या षड्यंत्र कर हत्या करवा सकते हैं ।  विदित हो कि संस्थान के भवन के निर्माण हेतु पैसे के निवेश हेतु मुकुन्द कुमार एवं मेरे बीच में एक लिखित एकरारनामा 10 . 05 . 2016 को तैयार किया गया जिसमें तय हुआ कि मुकुन्द कुमार भवन निर्माण में पचास लाख रूपया निवेश करेंगे । इसके बदले उन्हें छात्रावास चलाने का अधिकार होगा । छात्रावास शुरू होने के बाद छात्रावास से प्राप्त सभी आय उनके होंगे तथा  विद्यालय के आय से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा । शुरूआती दौर में विश्वास जीतने के लिए मुकुन्द कुमार ने पाँच लाख रुपया चेक के माध्यम से मुझे दिया , तथा बोला कि जैसे - जैसे जरूरत होगा राशि देते जाएगें । मैं उनके झांसे में आ गया तथा उस पर विश्वास भी कर लिया । मेरा विश्वास जीतने के बाद वह स्कूल के अन्य गतिविधि में भी शामिल हो गया तथा स्कूल के आमदनी का भी देख - रेख करने लगा और इसी क्रम में उसने स्कूल के लेखा - जोखा पर कब्जा करते हुए एकरारनामे के तहत पचास लाख रूपया निवेश करने के बजाय स्कूल के आमदनी से ही भवन निर्माण कर निर्मित भवन में हॉस्टल चलाने लगा । मैंने जब विद्यालय के आमदनी का लेखा - जोखा किया तो मालूम हुआ कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपया धोखाधड़ी और कूटरचित कर मुकुन्द कुमार अपने खाते में जमा करवा लिया । जबकि एकरारनामे में स्पष्ट रूप से यह शर्त उल्लिखित है कि स्कूल की आमदनी से हॉस्टल शुरू होने के बाद मुकुन्द कुमार को कोई सरोकार नहीं है । अलवता होस्टल चलाने के एवज में इन्हें प्रति छात्र तीन सौ रुपये प्रतिमाह मुझे देना है । ये अप्रैल 2018 से हॉस्टल चला रहे हैं और ये राशि अभी तक मुझे नहीं दिया है । उनके इस धोखाधड़ी , विश्वासघात पर मैंने सामाजिक स्तर पर निराकरण हेतु कई बार बैठक किया परन्तु हर बैठक में ये आपराधिक तत्वों का सहयोग लेकर मुझे जबरदस्ती डरा धमकाकर अपने स्वार्थ हेतु गैर कानूनी शर्त मनाना चाहते हैं । मेरा दावा है कि इन्होंने एकरारनामे के शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्कूल के आय का लगभग डेढ़ करोड़ रूपया अपने खाते में डालकर हड़प गए जो अन्यायपूर्ण है । ये आपराधिक षड्यंत्र कर असामाजिक तत्वों के साथ हथियार के साथ मेरे स्कूल परिसर में अवैध व गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं । अतः आपसे आग्रह है कि तमाम बिन्दुओं पर  गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अविलम्ब कानूनी कारवाई किया जाय । इस आवेदन की जांच हेतू थानाध्यक्ष ने पीएस केस न० ३३८/१९ दिनांक  ०८.०७.१९ अन्डर सेक्शन ४१९/४२०/४०६/४६५/४६८/५०४/५०६ आईपीसी एक्ट के तहत दर्ज करते हुऐ एस आई ए० के ० द्विवेदी को सुपुर्द किया है।अब देखना यह है की शिक्षा के मंदिर को अतिक्रमणकारियों से पुलिस प्रशासन कब तक खाली करवा कर पीड़ित स्कूल संचालक को न्याय दिला पाती है।

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