राजेश कुमार वर्मा/कृष्ण कुमार
पटना / समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । अब राज्य के हाईस्कूल और प्लस टू स्कूलों के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का ऐच्छिक तबादला ०८ अगस्त तक हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में बुधवार को सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है। ऐच्छिक तबादला का एक और मौका दिया गया है। पहले एच्छिक तबादला के लिए अंतिम तिथि ३० जून तक निर्धारित की गई थी।
पत्र में कहा गया है कि ०८ अगस्त तक जिला परिषद के नियोजन इकाई के तहत ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकती है। ०८ अगस्त के बाद एच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि छठे चरण का नियोजन इससे प्रभावित होगा। छठे चरण के तहत शिक्षक नियोजन होना है। ०९ अगस्त तक रिक्त पदों के अनुरूप विषयवार रोस्टर पंजी तैयार होगा। १६ अगस्त तक रोस्टर क्लीयरेंस कराना है। २१ अगस्त तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कोटि व विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को दिया जाना है।
विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह के निवेदन पर निवेदन समिति की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक एच्छिक तबादला के लिए एक और मौका देने का निर्णय लिया गया। इसके पहले शिक्षकों के तबादला मामले पर ३१ अक्टूबर २०१७ के आदेश के कारण नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण मे विधिक कठिनाई थी। इस कारण स्थानातरण की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति चायिका दायर किया था। इस मामले में १० मई १९ को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद तबादला का रास्ता साफ हुआ।
पटना / समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । अब राज्य के हाईस्कूल और प्लस टू स्कूलों के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का ऐच्छिक तबादला ०८ अगस्त तक हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में बुधवार को सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है। ऐच्छिक तबादला का एक और मौका दिया गया है। पहले एच्छिक तबादला के लिए अंतिम तिथि ३० जून तक निर्धारित की गई थी।
पत्र में कहा गया है कि ०८ अगस्त तक जिला परिषद के नियोजन इकाई के तहत ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकती है। ०८ अगस्त के बाद एच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि छठे चरण का नियोजन इससे प्रभावित होगा। छठे चरण के तहत शिक्षक नियोजन होना है। ०९ अगस्त तक रिक्त पदों के अनुरूप विषयवार रोस्टर पंजी तैयार होगा। १६ अगस्त तक रोस्टर क्लीयरेंस कराना है। २१ अगस्त तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कोटि व विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को दिया जाना है।
विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह के निवेदन पर निवेदन समिति की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक एच्छिक तबादला के लिए एक और मौका देने का निर्णय लिया गया। इसके पहले शिक्षकों के तबादला मामले पर ३१ अक्टूबर २०१७ के आदेश के कारण नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण मे विधिक कठिनाई थी। इस कारण स्थानातरण की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति चायिका दायर किया था। इस मामले में १० मई १९ को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद तबादला का रास्ता साफ हुआ।