अपराध के खबरें

किशोर न्याय बोर्ड ने बलात्कारी नावालिग को दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई :- प्रधान दंडाधिकारी सुचित्रा सिंह

राजेश कुमार वर्मा/रविशंकर चौधरी"अधिवक्ता"

समस्तीपुर(मिथिला हिन्दी न्यूज) । समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना कांड संख्या 393/15 मैं आज एक नावालिग किशोर को 376, 4 पोस्को एक्ट में दोषी पाया गया । जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने 3 साल तक स्पेशल होम पटना में रहने का सजा सुनाते हुऐ आदेश पारित किया । जानकारी के अनुसार चांदपुर घमौन गांव पटोरी थानांतर्गत की घटना है 12 वर्षीय किशोरी को 14 वर्षीय किशोर ने गर्भवती कर दिया था उसके बाद बच्चा जन्म हुआ और पटोरी थाना में कांड संख्या 393/15 में आरोप पत्र संख्या 286/15 के आधार पर 10 साक्ष्यों का बयान किशोर न्याय बोर्ड ने लिया और नामजद आरोपी नावालिग किशोर अमरजीत कुमार को प्रधान दंडाधिकारी सुचित्रा सिंह ने दोषी पाये जाने का आदेश पारित किया। विदित हो कि यह घटना काफी चर्चित रहा नावालिग किशोरी का गर्भावस्था में काफी इलाज भी हुआ अंत में पीएमसीएच तक इलाज हुआ तब जाकर आज किशोरी को न्याय मिला है किशोरी की मां नहीं है और पिता नावालिग किशोरी को अपनाने लेने से इंकार कर रहा किशोरी बाल गृह में है और चाची के नेतृत्व में आंख भरी आंसू से न्याय मिलने पर किशोर न्याय बोर्ड का आभार प्रकट किया और विश्वास जाहिर करते हुऐ न्यायालय पर विश्वास प्रकट की। 

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live