अपराध के खबरें

१४ सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित कई बिंदुओं पर पत्रकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी

  राजेश कुमार वर्मा/रविशंकर चौधरी "अधिवक्ता"

समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर द्वारा आगामी १४ सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर अध्यक्ष जिला जज चन्द्रशेखर झा के निर्देश पर जिला सचिव द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया । आयोजित प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रण जिला सचिव द्वारा जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी समस्तीपुर के माध्यम से दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण , आज सहित मीडिया दर्शन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरों सहित इटीवी, सीटी चैनल इलेक्ट्रॉनिक चैनल के स्थानीय संवाददाता को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार का समाचार संकलन करने के लिए पत्र वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया गया । ताजुब्ब की बात है की न्यायिक कार्यादेश प्रेसकर्मियों से वार्ता को भी पत्रकारों ने अनदेखी कर दिया । उक्त बैठक में एकमात्र मीडिया दर्शन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के चीफ ब्यूरों संग विधि संवाददाता व सीटी चैनल के चीफ ही शामिल हुए । वहीं जिला विधिक सचिव द्वारा कुछ गिने चुने समाचार पत्र को ही बैठक का निमंत्रण विधिसम्मत भेजा गया जिसके कारण कुछ स्थानीय पत्रकारों ने इसकी निंदा करते हुए आक्रोश जताया है ।बताया जाता है की
आज दिनांक 5 /9/ 2019 को समस्तीपुर विधि सेवा प्राधिकार पटना बिहार के आदेश के आलोक में समस्तीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव रंजन सहाय समस्तीपुर के द्वारा आगामी 14 /9/2019 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित कई बिंदुओं पर मीडिया दर्शन के पत्रकार को जानकारी दी । जैसे किस प्रकार का मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन होता है जैसे अपराधिक बीमा, वाहन दुर्घटना , से संबंधित मुकदमा, विद्युत वाहक , जमीनी विवाद , राजस्व वाद , दीवानी वाद , जमीनी विवाद , सिविल कोर्ट में लंबे समय से जो वाद लंबित है उस वाद का निष्पादन नहीं हो रहा है ऐसे वाद को pending in tha court वाद का दर्जा दिया गया है । पत्रकार बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव राजीव रंजन सहाय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी को बताया कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से ही आम जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन का सही जानकारी मिल पाएगी । उन्होंने आगे उपस्थित पत्रकार से कहा की आपलोग ज्यादा से ज्यादा हमारे विधिक खबर को प्रमुखता देने का काम करे ताकि न्यायर्थियों को उचित न्याय सुलभ हो सके । 

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