राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने किया विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक किया गया । समस्तीपुर जिला के जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि आज मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था के भद्देनजर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एंव पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन की संयुक्त तत्वावधान में विधि व्यवस्था की समीक्षात्मक बैठक की गई । उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त के साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ ही सभी थानों के थाना प्रभारी एंव पुलिस निरीक्षक के अलावा सभी अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
उक्त बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव का समय है । आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही लाईसेंस निर्गत करने के समय स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठक में पूजा समिति के लोगों को बताया जाऐ की छोटी से छोटी घटना को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही उच्चस्तरीय जांच होगी और जांचोपरांत दोषी पाऐ जाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा । इसके अलावा तोड़फोड़ की घटना पर सामूहिक जुर्माना वसुल किया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी/सभी थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस पदाधिकारी को कहा कि जुलूस रुट का सत्यापन करेंगे साथ ही विसर्जन के समय अनुमंडल पदाधिकारी निश्चित रूप से विडियोग्राफी करायेंगे । इसके साथ ही असमाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाऐ । इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि डी०जे० बजाने पर डी० जे० जब्त करते हुए संबंधित पूजा पंडाल के लोगों पर एंव डी० जे० वाले पर प्राथमिकी दर्ज करते हुऐ कार्रवाई किया जाएगा । इसके साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील जगहों पर निश्चित रूप से शांति समिति की बैठक करने का आदेश/निर्देश दिया । इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन के समय लोग गहरे पानी में नहीं जाएंगे , इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये । इसके साथ ही जिलाधिकारी ने चुनावी समय का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव का समय अत: शत् प्रतिशत आर्म्स जमा कराने की कार्रवाई की जाऐ इसके अलावा जो पूर्व में संप्रदायिक / जातीय उन्माद फैलाने में आगे रहें हैं , उनके विरुद्ध सी० सी० ए०/ जिला बदर का प्रस्ताव भेजा जाऐ ।