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बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं का करेंगे सत्यापन : जिला निर्वाचन पदाधिकारी

राजेश कुमार वर्मा

समस्तीपुर,बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के निदेशानुसार जिला के निर्वाचकों का भौतिक सत्यापन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सत्यापन का यह कार्य 01 सितम्बर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। इस दौरान बी.एल.ओ. अपने आवंटित क्षेत्र के निर्वाचकों के घर-घर जाकर उनका सत्यापन करेंगे। सत्यापन कार्य के दौरान बी.एल.ओ. के पास अद्यतन निर्वाचक सूची एवं पर्याप्त संख्या में प्ररूप - 06, 07, 08 एवं 8क उपलब्ध रहेगा, जिसे आवश्यकतानुसार निर्वाचकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
    घर-घर जाकर सत्यापन कार्य के दौरान बी.एल.ओ. संबंधित मतदाताओं को उनकी प्रविष्टियाँ का अवलोकन कराएगें। सभी प्रविष्टियों के सही होने की स्थिति में संबधित मतदाताओं से कोई एक वैध पहचान पत्र यथा-पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र(सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मियों के लिए), बैंक पासबुक, किसान परिचय पत्र, पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड, पानी/बिजली का बिल/गैस कनेक्शन बिल/दूरभाष बिल में से कोई एक की छायाप्रति प्राप्त कर उस पर उनका ईपिक संख्या अंकित करेंगे।
  सत्यापन कार्य के दौरान यदि संबंधित मतदाताओं के प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होता है तो उसके विरूद्ध प्ररूप - 08 प्राप्त करेंगे। प्ररूप - 8 के साथ उपरोक्त 10 दस दस्तावेजों में से कोई एक की छायाप्रति संलग्न करना होगा। जिस पर निर्वाचक का ईपिक नम्बर बी.एल.ओ. द्वारा अंकित किया जाएगा।
  इसके अतिरिक्त निर्वाचक सूची की सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया के तहत जिसकी अर्हता तिथि 01.01.2019 होगी, योग्य नागरिकों का प्ररूप -6, मृत/स्थानान्तरित/दोहरी प्रविष्टि/लापता/अनर्हित निर्वाचकों का प्ररूप - 7, नाम तथा एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में प्रविष्टियों के स्थानान्तरण हेतु प्ररूप - 8क बी.एल.ओ. के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
  कोई भी निर्वाचक निर्वाचक सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम का ऑनलाइन सत्यापन स्वयं भी कर सकते है। सत्यापन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के वेवसाइट लिंग www.nvsp.in पर या वोटर हेल्पलाइन एप के द्वारा किया जा सकता है।
  जिन निर्वाचकों द्वारा पूर्व में ऑनलाईन सत्यापन का कार्य कर लिया गया है। उनका पुनः सत्यापन नहीं किया जाएगा। उपयुक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी समस्तीपुर ने प्रेस कर्मियों को दिया है। 

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