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ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल समस्तीपुर के संवेदको ने बिहार सरकार पर लगाया दिवालिया होने का आरोप


ग्रामीण कार्य मंत्री से मिलकर दिया ज्ञापन

राजेश कुमार वर्मा

समस्तीपुर,बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज )। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल समस्तीपुर के संवेदको ने बिहार सरकार पर दिवालिया होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार सिंह सहित सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के साथ ही अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना को विभागीय पत्रांक 4037 दिनांक 13 सितम्बर 19 के संदर्भ देते हुए कहा है की प्रसंगाधीन पत्र के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा निर्मित पत्रों के अनुरक्षण में निम्न त्रुटियों के आधार पर सीधा सभी संवेदको को कार्यपालक अभियंता द्वारा डीवार के लिए अनुशंसित किया गया है । जिस पर संवेदको ने खेद जताया है। इसके साथ ही कहां है की इकरारनामा के शर्तों के अनुरूप नहीं बतलाते हुए विभागीय पत्र में निम्नलिखित त्रुटियां बताया है। जिसमें स्कीम बोर्ड पेंटिंग रिकार्ड, मेन्टेनेंन्स बोर्ड नाॅट फाउन्ड, बीटी डैमेज, ई/डब्ल्यू एण्ड ग्लास कटिंग इन फ्लैंक, सीडी पेंटिंग, सिंग्नेज फिक्सिंग एण्ड पेंटिंग के साथ ही पॉट पैच रिकॉर्ड में त्रुटि है। आगे कहां हैं कि उपरोक्त त्रुटियों के आधार पर डीवार करने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसपर ध्यानाकर्षण बिन्दुवार निम्न प्रकार से कराया गया है। स्कीम बोर्ड पेंटिंग इकरारनामा के अनुरूप पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में प्रतिवर्ष एक बार किया जाना है। वहीं मेन्टेनेंन्स बोर्ड एक वर्ष निर्मित पथों के इकरारनामा में कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही बीटी डैमेज वर्षात मौसम में बीटी डैमेज नियमानुसार एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। वहीं ई/डब्ल्यू एण्ड ग्रास कटिंग यह दोोनों कार्य भी इस वर्षा के मौसम में नियमानुकूल नहीं है। इसके साथ ही सीडी पेंटिंग यह कार्य भी वर्ष के अंत में एक बार किया जाना है। सिंग्नेज फिक्सिंग एण्ड पेंटिंग वर्ष के अंत में एक बार किया जाना है। वहीं पॉट पैच रिकॉर्ड का कार्य भी बरसात के मौसम में संभव नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री को सामूहिक रूप से पवन देव सिंह, श्याम बाबू चौधरी, भोला कुमार, अमितोष कुमार झा, सहदेव कुमार, दीपक कुमार, अरविंद कुमार, बिंदेश्वरी प्रसाद, ओमप्रकाश, राकेश सिंह, कंचन कुमार राय, रवीन्द्र प्रसाद शर्मा, राजीव कुमार झा, संतोष कुमार, सुधीर कुमार, संजय कुमार ठाकुर, मंगेश कुमार इत्यादि संवेदको ने आवेदनपत्र के माध्यम से कहा है की सभी संवेदको के द्वारा कराये गये सभी पथों में प्रायः सबो को डीवार कर दिया गया है। डीवार उपरांत तीन दिनों के अंदर त्रुटि का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। आगे कहां हैं कि फिर भी आदेशानुसार अधिकतर संवेदको के द्वारा पथों में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है। खासकर ई/डब्ल्यू ग्रास कटिंग एंव बीटी कार्यों की मरम्मत भी इस मौसम में सम्भव नहीं है। सभी संवेदको ने मंत्री से अनुरोध किया है कि इस मेन्टेनेंन्स अभियान को शत प्रतिशत सफल करने हेतु संवेदको को 30 सितम्बर 19 तक का समय दिया जाए इसके साथ ही इस अवधि तक किसी भी संवेदको को उपरोक्त कार्यो के आधार पर डीवार करना न्यायोचित नहीं है। इसके साथ ही कहां है की अगर डीवार की प्रस्ताव की प्रक्रिया अग्रतन है तो उसे अविलंब वापस लिया जाए। इसके साथ ही कहां है की विभाग द्वारा ससमय न्याय नहीं मिलने पर संवेदको को मजबूरी में विभाग द्वारा जारी इस गलत आदेशों के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होना पड़ेगा। 

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