राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिंदी न्यूज़ कार्यालय ) । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 65वीं सम्मिलित संयुक्त ( प्रारंभिक ) परीक्षा दिनांक 15 अक्टूबर 19 को एक पाली में 12:00 बजे मध्याहृन से 2:00 अपराह्न तक जिला मुख्यालय के 21 परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी । सफल, शांतिपूर्ण तथा कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने संबंधित अधिकारियों को पूरी जवाबदेही एवं निष्ठा से ससमय दायित्वों के निष्पादन करने का निर्देश दिया है । उन्होंने अधिकारियों को कड़ाई से फ्रिशकिंग कराने को कहा है तथा परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा हृवाईटनर, इरेजर जैसे अन्य सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । परीक्षा के लिए २१ स्टैटिक दंडाधिकारी, ०७ जोनल गश्ती दंडाधिकारी, ०३ उड़नदस्ता के अतिरिक्त प्रर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है । बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा अवधि तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जायेगा तथा परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा । अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे । परीक्षा के सफल संचालन हेतु विनय कुमार राय अपर समाहर्ता समस्तीपुर परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों का लगातार भ्रमण करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे । कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए आयोग कार्यालय पटना में दिनांक 14 अक्टूबर 19 से एक नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 0 612 - 2215354 पर 10:00 से 6:00 बजे अपराह्न तक कार्यरत रहेगा । इसके अतिरिक्त अनुमंडल कार्यालय समस्तीपुर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है । अनुमंडल कार्यालय समस्तीपुर का दूरभाष संख्या 06274 - 222099 है । उत्तर पत्रक में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का चिन्ह देना/ रेखांकन करना/अंकन करना वर्जित है । ऐसा करने से संबंधित परीक्षा को रद्द किया जा सकता है । उक्त जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कुमार गौरव समस्तीपुर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति संख्या 1 दिनांक 12 अक्टूबर 19 के माध्यम से संयुक्त आदेश जनहित में जारी किया गया है ।