अपराध के खबरें

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ६५वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा कदाचार मुक्त करने को लेकर लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा किया गया, आदेश जारी


राजेश कुमार वर्मा


समस्तीपुर, बिहार (मिथिला हिंदी न्यूज़ कार्यालय ) । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ६५वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा कदाचार मुक्त करने को लेकर लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है ।समस्तीपुर मुख्यालय के अनुमंडल दंडाधिकारी ए०के० मण्डल द्वारा ज्ञापांक/पत्रांक सं० २५६३/ १३ अक्टूबर २०१९ के माध्यम से जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर एवं पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के साथ ही सभी केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक , प्रखंड विकास पदाधिकारी समस्तीपुर के साथ ही वारिसनगर, कल्याणपुर सहित नगर/मुफ्फसिल समस्तीपुर के साथ ही मथुरापुर थानाध्यक्ष को विधि व्यवस्था के संधारण करने हेतू सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई के संप्रेषित किया गया है । इसके साथ ही ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कुमार गौरव को सूचनार्थ के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कहां है । उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से आदेश जारी किया है की जिला दण्डाधिकारी सह जिलाधिकारी शशांक शुभंकर व पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन के संयुक्त आदेश ज्ञापांक ४५६५ सीजी दिनांक ११ अक्टूबर २०१९ से प्राप्त सूचनानुसार बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित ६५वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा २०१९ दिनांक १५ अक्टूबर १९ रोज मंगलवार के दिन एक पाली में १३.०० बजे मध्यान्ह से ०२.०० बजे अपराह्न तक जिला मुख्यालय के २१ परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी । परीक्षा संचालन के कर्म में प्राय: यह देखा जाता है कि अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द घूमते हुए पाए जाते हैं । जिनका उद्देश्य परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करना एवं परीक्षा में कदाचार प्रयोग करना होता है । इस दौरान असामाजिक तत्व भी प्राय: इसमें शामिल हो जाते हैं । इस प्रकार उक्त परीक्षा केंद्र पर शांति भंग होने की संभावना हो सकती है । इन तथ्यों के आलोक में संतुष्ट हूं की परीक्षा अवधि में शांति भंग होने की संभावना है इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू करता हूं तथा परीक्षार्थी को छोड़कर ०५ व्यक्तियों से अधिक परीक्षा केंद्र में आने-जाने पर रोक लगाई जाती है । इस अवसर पर क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से निषेधाज्ञा लागू किया जाता है। लोक सेवक जो अपने कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त हैं तथा परीक्षार्थी एवं वीक्षक हैं को छोड़कर पांच व्यक्तियों से अधिक परीक्षा केंद्र के ५०० गज की परिधि आने जाने पर रोक लगाई जाती हैं। इस अवसर पर उक्त क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विचरण करने वाले सामग्री बांटने, परीक्षा भवन या परीक्षा भवन के बाहर में कदाचार में लिप्त रहने या अनुचित तरीके यथा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्र में मोबाईल, ब्लूटूथ/वाट्स एप आदि या किसी तरह का टेक्नोलॉजी के उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने एवं इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लागू किया जाता है । इस्तेमाल करने वाले दोषी पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम १९८१ के अंतर्गत ₹२००० का आर्थिक दंड अथवा छः माह का कारावास हो सकता है । इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास ५०० गज के अंदर की परिधि में लाठी, भाला, गड़ांसा जैसी घातक हथियार लेकर चलने, एकत्रित होने और भीड़ लगाने पर प्रतिबंध लागू किया जाता है । इसके साथ ही परीक्षा भवन के आसपास ध्वनिविस्तारक यंत्र
 का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
 इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट दूकान/ इंटरनेट , कैफे आदि बंद रहेगा । इसके साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि यह निषेधाज्ञा बारात पार्टी एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा । इसके साथ ही शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र के साथ ही सिख धर्मावलंबियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किए जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा । यह निषेधाज्ञा दिनांक १५ अक्टूबर २०१९ को ११.०० बजे से लेकर ०३.०० बजे तक लागू होगा । विद्यालय महाविद्यालयों में प्रमुख +२ तिरहुत अकादमी समस्तीपुर, होली मिशन हाई स्कुल मोहनपुर समस्तीपुर, श्री सुन्दर सिंह उच्च विद्यालय मुक्तापुर, बालिका +२ विधालय काशीपुर, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कचहरी रोड, गोल्फ फिल्ड रेलवे कॉलोनी उच्च माध्यमिक समस्तीपुर, आर०एस०बी० इंटर विद्यालय समस्तीपुर, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल ताजपुर रोड, एस० आई० के० एस० डी० बालिका उच्च विद्यालय घोषलेन समस्तीपुर, जे०पी० सेन्ट्रल स्कूल मथुरापुर, सरयुग महाविद्यालय मोहनपुर समस्तीपुर, मॉडल इंटर स्कूल समस्तीपुर, विधि महाविद्यालय समस्तीपुर, पी० आर० इंटर विधालय कर्पूरी ग्राम, संत कबीर इंटर कॉलेज समस्तीपुर, जितवारपुर डीएवी पब्लिक स्कूल मोहनपुर समस्तीपुर , आर०एन०ए०आर० कॉलेज समस्तीपुर,टेक्नो मिशन स्कूल मोहनपुर समस्तीपुर, संत कबीर डिग्री कॉलेज समस्तीपुर के साथ ही मध्य विद्यालय बहादुरपुर समस्तीपुर शामिल हैं। इसके साथ ही अनुमण्लाधिकारी ने कहा है की इस आदेश की तामिला प्रखंड विकास पदाधिकारी समस्तीपुर के साथ ही वारिसनगर, कल्याणपुर एवं थानाध्यक्ष नगर /मुफ्फसिल/मथुरापुर/वारिसनगर/कल्याणपुर को स्टेशन डायरी में अंकित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजा जाए इसके साथ ही इस आदेश का उल्लघंन करने पर भा०द०वि० की धारा १८८ एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९५ के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की एक प्रति अनुमंडल दण्डाधिकारी के इजलाश पर चस्पाने का निर्देश जारी किया। उपरोक्त जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कुमार गौरव ने कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतू जारी पत्रांक की प्रति के माध्यम से दूरभाष पर पत्रकारों को दिया है । 

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live