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आदर्श आचार संहिता मामले मे मंत्री पर कोर्ट द्वारा वारंट जारी मामले मे मंत्री हुये पेश, मिली बेल।


पप्पू कुमार पूर्वे पत्रकार
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी ने मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मंत्री पर मुकदमा में पैरवी नहीं करने का आरोप है। हाल ही में मंत्री ने कोर्ट में बयान कलमबंद किया था।
अभियोजन की ओर से एपीओ ॠपुंजय कुमार रंजन ने बताया कि मुकदमा में विनोद नारायण झा को सफाई साक्ष्य देनी थी। मामले में सुनवाई के लिए अभिलेख कोर्ट के समक्ष लाया गया। मंत्री की ओर से न तो सफाई साक्ष्य दी गई और ना ही कोई पैरवी की गई। बाद में कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
मामला विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए मंच से सांस्कृतिक स्टेज बनाने की घोषणा से संबंधित है।
आज पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी की अदालत मे ख़ुद हाजिर हुये जहाँ उनको बेल मिल गई।
मंत्री की ओर से वकील राजेंद्र तिवारी स्टैंडिंग कमिटी भारत सरकार ने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया था।
वकील राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि भूलवश मुकदमे की पैरवी नही हो सकी थी। इस कारण मंत्री पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। आज ख़ुद मंत्री विनोद नारायण झा कोर्ट मे हाजिर हुये और कोर्ट ने उनको बेल दे दिया।

बाइट : वकील राजेंद्र तिवारी

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