राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय ) समस्तीपुर जिला के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा गैर लाइसेंसी हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश चारों अनुमंडल पदाधिकारी के साथ ही सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ ही अंचल अधिकारी के साथ सभी पुलिस निरीक्षक, थानाध्ययक्ष, ओपी अध्यक्ष समस्तीपुर को दिया है ।
जिलाधिकारी ने पत्र के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को सूचित किया है कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा जिले में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा गैर अनुज्ञप्ति धारी हथियार रखने की सूचना मिल रही है उल्लेखनीय है कि अवैध हथियार रखना आर्म्स एक्ट 1959 नियम 1962 की धारा 31 का स्पष्ट उल्लंघन है इसके साथ ही धारा 29 में भी स्पष्ट किया गया है कि बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों जो आम सप्लाई करते हैं उन पर भी 3 साल की सजा का प्रावधान है जिलाधिकारी ने धारा 35 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी परिसर में बिना लाइसेंस के रहने वालों को इसकी जानकारी है तो उन्हें उनका बराबर का हकदार माना जाएगा उन्होंने निर्देश दिया है कि दिनांक 13 नवंबर 19 तक एक अभियान चलाकर जनप्रतिनिधियों क्षेत्रीय कर्मचारियों जन वितरण प्रणाली विक्रेता आम जनों से अन्य स्रोतों से गुप्त सूचना प्राप्त करें तथा धाराओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करते हुए साथ ही उन को हथियार उपलब्ध कराने वालों की सूची तैयार करते हुए व्यक्तियों पर कार्रवाई करें पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को भी दिया गया है उपरोक्त जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कुमार गौरव के द्वारा पत्रकारों को पत्र की प्रति डिजिटल माध्यम से दिया गया है