पप्पू कुमार पूर्वे पत्रकार
मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के सभागार में अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की पहली बैठक अनुमंडल कार्यालय जयनगर में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत हुई।इस बैठक में रामाशीष पासवान(जिला पार्षद, लदनियां), मिथिलेश पासवान(उप-प्रमुख,जयनगर), विजय पासवान(पंचायत समिति सदस्य,बासोपट्टी), जीतन सदय(पंचायत समिति सदस्य,बासोपट्टी), रिंकू कुमारी(पंचायत समिति सदस्य,लदनियां), सरोज देवी(मुखिया,रजौली), कपिलदेव साफी(मुखिया,पद्मा), राहुल कुमार मंडल(मुखिया,कुम्हारखत पंचायत, लदनियां) ने मुख्य रूप से भाग लिया।
इस मौके पर सभी जन-प्रतिनिधियों ने कहा कि आज भी हमारे समाज मे हमारी उपेक्षा की खबरें आये दिन मिलती रहती है।
इस बाबत बताते हुए अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने कहा कि 41 सदस्यीय कमिटी के निर्माण जन-प्रतिनिधियों के साथ लेकर किया गया है, जिनका मुख्य काम हमारे समाज मे इस अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम का प्रचार-प्रसार करना है। साथ ही उनको ये भी बताना है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना है। ओर संबंधित थाने को सूचित करते हुए करवाई कर उनको विधि-सम्मत करवाई करना है।
मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के सभागार में अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की पहली बैठक अनुमंडल कार्यालय जयनगर में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत हुई।इस बैठक में रामाशीष पासवान(जिला पार्षद, लदनियां), मिथिलेश पासवान(उप-प्रमुख,जयनगर), विजय पासवान(पंचायत समिति सदस्य,बासोपट्टी), जीतन सदय(पंचायत समिति सदस्य,बासोपट्टी), रिंकू कुमारी(पंचायत समिति सदस्य,लदनियां), सरोज देवी(मुखिया,रजौली), कपिलदेव साफी(मुखिया,पद्मा), राहुल कुमार मंडल(मुखिया,कुम्हारखत पंचायत, लदनियां) ने मुख्य रूप से भाग लिया।
इस मौके पर सभी जन-प्रतिनिधियों ने कहा कि आज भी हमारे समाज मे हमारी उपेक्षा की खबरें आये दिन मिलती रहती है।
इस बाबत बताते हुए अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने कहा कि 41 सदस्यीय कमिटी के निर्माण जन-प्रतिनिधियों के साथ लेकर किया गया है, जिनका मुख्य काम हमारे समाज मे इस अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम का प्रचार-प्रसार करना है। साथ ही उनको ये भी बताना है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना है। ओर संबंधित थाने को सूचित करते हुए करवाई कर उनको विधि-सम्मत करवाई करना है।