राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय ) । समस्तीपुर प्रखंड के जितवारपुर स्थित कार्यालय से अंचल अधिकारी द्वारा संप्रेषित बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा बिहार अधिनियम 1956 के धारा दो के अनुसार प्रपत्र 1 / R8 के अधीन सूचना निर्गत करते हुए जिले के विभिन्न पंचायतों में स्थित पोखर के भिंडा पर अपना आशियाना बनाकर निवास करने वाले गरीब लोगों को कहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी जमीन है । दिए गए सूचना में 30 दिसम्बर 2019 को 11:00 बजे दिन में कार्यालय प्रकोष्ठ समस्तीपुर में उपस्थित होकर कारण को बताने की बात कही है । इसके साथ ही कहा है की क्यों नहीं उक्त अतिक्रमण को हटा दिया जाए । अगर आप निर्धारित स्थान तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होंगे तो आपकी अनुपस्थिति में ही अतिक्रमण का निर्णय कर दिया जाएगा । मालूम हो कि आज दिनांक 30 दिसंबर 2019 को उपस्थित होने की सूचना के मिलते ही उक्त भूमि के संबंध में जवाब देने के लिए धर्मपुर पोखर के निवासी जब अपने अपने जवाब अतिक्रमण से संबंधित लेकर कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित हुए तो अंचलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ का दरवाजा पर ताला लगा मिला । वही बगल में स्थित अंचल कार्यालय में प्रभारी नजर नहीं आए । बाध्य होकर नजारत में नजारत सहायक को उपस्थित महिला पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से भेजे गए सूचना के संदर्भ में ठोस कार्रवाई के साथ ही कागजात जमा करने हेतु समय की मांग किया गया है । दिये गये जबाव में ग्रामीण महिला-पुरूषों ने बताया कि हमलोग करीब ५० - ६० वर्ष से उपर से उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है । वहीं उक्त भूमि पर सरकार द्वारा करीब 70 परिवार को इंदिरा आवास भी वर्ष 83/85 में बनाकर निवास हेतू निर्धन परिवार को दिया गया था। जिसके बाल बच्चे आज गुजर बसर कर रहे है । उक्त भूमि पर विगत् वर्ष 2003-04 में भी नोटिस भेजा गया था । उक्त अतिक्रमण भूमि वाद सं० 02/03-04 राजकीय कृत उच्च विधालय धर्मपुर थाना न० 175 धर्मपुर पोखर के संदर्भ में दिनांक 21-02-04 /14-09- 04 को वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया की अभिलेख का अवलोकन किया। कुल 35 अतिक्रमणकारियों में सिर्फ दो ही शोभित राय पे० मनक राय व श्री चंद चौधरी पे० कारी चौधरी की ओर से अतिक्रमित भूमि 1404 एवं 1405 के संबंध में पट्टा, साबिक खतियान, कुर्सी नामा, सरकारी लगान रसीद एंव साबिक रसीद प्रस्तुत किया गया । अतिक्रमण कारी श्री चंद चौधरी द्वारा एक केवाला प्रस्तुत किया गया जिसका केवाला नंबर 8333 दिनांक 7 अगस्त 1991 है । जिसमें खेसरा नंबर 1404 एवं 1405 मिल जुमले लकवा एक कट्ठा क्रेता बच्ची देवी पति श्री चंद चौधरी बनाम रामसेवक राय पे० मनक राय है । इनके द्वारा कुल 3 खेसरा पर अतिक्रमण करने का प्रतिवेदन प्राप्त है। परंतु इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों के अवलोकन से पता चलता है कि दो खेसरा अर्थात 1404 एवं 1405 रैयती भूमि जान प्रतीत होता है । इसलिए खेसरा नंबर 1404 व 1405 से इन्हें मुक्त किया जाता है । शेष एक खेसरा 1407 के नक्शे के अवलोकन से पता चलता है कि यह पोखर ( जल क्षेत्र ) है । इस पर इनके द्वारा 0.08 डिसमिल पर अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही बच्ची देवी द्वारा भी खेसरा 1407 पर 0.01 डिसमिल अतिक्रमण किया गया। इसलिए इन दोनों व्यक्ति पर मात्र 1407 खेसरा के लिए प्रपत्र 02 भरा जाऐ साथ ही सभी व्यक्तियों पर प्रपत्र 02 जारी किया जाऐ । उक्त अभिलेख दिनांक 09 अक्टुबर 2004 को उपस्थापित किया जाऐ ।
ताजुब्ब की बात है की जब 15-16 वर्ष पूर्व ही पूर्व अंचलाधिकारी उक्त भूमि के खेसरा 1404 व 1405 को अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश जारी किया था तो फिर आज इतने वर्ष बाद अतिक्रमण कैसे वर्तमान अंचलाधिकारी को नजर उक्त खेसरा आया । ऐ लोगों के समझ से पड़े है । अतिक्रमण की नोटिस के संवंध में राजेश कुमार वर्मा, अनिता देवी, लालबाबू राय, नरेंद्र सिंह, सुर्यमुखी देवी, पिंकी देवी,कलावती देवी, दशरथ पासवान, सीता देवी , ललन प्रसाद, अवनीश कुमार ने पत्रकारों को प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ से बाहर बताया की हमलोग अंचलाधिकारी द्वारा आज की तिथि में अतिक्रमण से संवंधित सूचना का जबाव देने के लिए उपस्थित होने को कहा गया । लेकिन जब आज हमलोग ससमय उपस्थित हुऐ है तो वो कार्यालय में नहीं है । कर्मचारी द्वारा बताया गया की किसी कार्य से बाहर गए हुए है । हमलोग सामूहिक रूप से अतिक्रमण के जबाव देने के संवंध में सम्यावेदन दिया है। इसके साथ ही इनलोगों का कहना है की उक्त भूमि पर कोई हमलोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है । जबकि इनके द्वारा हमलोगों को भूमि खेसरा 1404 व 1405 का अतिक्रमण किये जाने की सूचना दी गई है । जो की सरासर गलत ही बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। समस्त्तीपुर से राजेश कुमार वर्मा