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पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने विद्युत ऊर्जा की चोरी करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आवेदन हुआ मुकदमा दर्ज



 राजेश कुमार वर्मा

 समस्तीपुर,बिहार ( मिथिला हिंदी न्यूज़ कार्यालय ) । नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कर्पुरी ग्राम के द्वारा मुफस्सिल थाने में विद्युत ऊर्जा की चोरी करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कहीं है । उपरोक्त आवेदन में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कर्पुरीग्राम के कनीय विद्युत अभियंता किरण कुमारी पिता सागर पासवान निवासी लदौरा पो० मिर्जापुर चॉंद बेगूसराय, थाना बरौनी, जिला बेगूसराय ने आवेदन में कहा है कि 29 नवंबर 19 को विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कर्पूरी ग्राम के छापामारी दल सहायक विद्युत अभियंता समस्तीपुर ग्रामीण पंकज कुमार के साथ कनीय विद्युत अभियंता किरण कुमारी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कर्पुरीग्राम एवं विभागीय मिस्त्री के साथ विधुत चोरी करने की सूचना के आधार पर निम्न स्थानों पर छापामारी की । उक्त छापामारी लगभग 2:15 बजे केअपराह्न में अशोक पंडित उम्र लगभग 30 वर्ष पिता राम वृक्ष पंडित निवासी ग्राम सिंघिया खुर्द ( साक्षी वस्त्रालय ) , पोस्ट सिंघिया खुर्द, थाना मुफस्सिल जिला समस्तीपुर के वाणिज्य प्रतिष्ठान में पहुंचे तो पाए कि चालू निम्न विभव लाइन के तार में टोका लगाकर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही है। मौके पर विधुत की चोरी करते हुए पाए गए । परंतु इस परिसर में पूर्व से विच्छेदित लाईन जिसका उपभोक्ता संख्या 1132 0031 314/ Ds2 था । जिस पर बकाया राशि 12521/- रुपये होने के कारण विद्युत संबंध विच्छेद दिनांक 24 मार्च 2017 को कर दिया गया था । परंतु इसके बाद भी इनके द्वारा अपने वाणिज्य प्रतिष्ठान में अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी किया जा रहा था । इस चोरी से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को लगभग 12521/- + 10698/- कुल ₹23219/- रुपये की राजस्व की क्षति हुई है । इतने ही राशि का लाभ इस अवैध उपभोक्ताक्ता को हुआ है । आगे उन्होंने बताया है कि लगभग 2:45 बजे अपराह्न में संदीप कुमार उम्र 32 वर्ष पिता सुनील कुमार सिंह ग्राम निवासी ग्राम सिंघिया खुर्द पोस्ट सिंघिया खूर्द थाना मुफस्सिल जिला समस्तीपुर के आवासीय परिसर में पहुंचे तो पाए कि चालू निम्न विभव लाइन के तार में टोका लगाकर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही है । मौके पर विधुत चोरी करते हुए पाए गए । परंतु इसी परिसर में पूर्व से विचलित लाइन जिसका उपभोक्ता संख्या 1132 0034 088/ Ds1 था । जिस पर बकाया राशि 6892/- रुपए होने के कारण विद्युत संबंध विच्छेद दिनांक 17 मार्च 18 को कर दिया गया था । परंतु इसके बाद भी इनके द्वारा अपने आवासीय परिसर में अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी । इस चोरी से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 6892/- + 47508/- कुल ₹54400/- रुपये राजस्व की क्षति हुई है । इतने ही राशि का लाभ इस अवैध उपभोक्ता को हुआ है । कनीय विधुत अभियंता किरण कुमारी ने थाना अध्यक्ष से दोनों आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुऐ उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्राथमिक दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उपरोक्त आवेदन की प्राथिमिकी थानाध्यक्ष ने मुकदमा सं० 600/19 दर्ज करते हुए विभाग को सूचित किया है। उक्त जानकारी लाईन मैन रंजन कुमार के द्वारा पत्रकारों को दिया गया है । 

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