राजेश कुमार वर्मा
समस्त्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय ) । समस्त्तीपुर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में थाना अध्यक्ष ताजपुर को उपस्थित होने के लिए स्मार्ट पत्र दिया था । जिसमें वह उपस्थित नहीं हो सके । इसको लेकर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा उनके ऊपर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 की धारा 8( 1 ) के अंतर्गत क्यों नहीं ₹5000 की राशि का शास्ति अधिरोपित किया जाए । इसको लेकर कारण पृच्छा का जवाब देने का आदेश निर्देश थाना अध्यक्ष ताजपुर को सुनवाई के लिए अगली तिथि 0 7 जनवरी 2020 जारी करते हुए इस आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने को कहा है । समस्त्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा सम्प्रेषित ।