2012 दिल्ली गैंगरेप केस में चौथे दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है। 3 मार्च को फांसी से पहले पवन गुप्ता ने कोर्ट से अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की है। पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोषी ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।दरअसल, निर्भया रेप केस के चार दोषियों की फांसी की तारीख नजदीक आ रही है. दिल्ली की एक अदालत ने नया डेथवारंट जारी करते हुए 3 मार्च की सुबह फांसी दिए जाने का ऐलान किया था. हालांकि इससे पहले भी डेथ वारंट जारी हुए लेकिन फांसी टलती रही.वहीं अब पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है. ऐसे में माना जा रहा है कि दोषियों की सांसों की मियाद थोड़ी और बढ़ सकती है. दरअसल, दोषी पवन गुप्ता ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेविट याचिका नहीं लगाई थी और न ही राष्ट्रपति से दया की गुहार की है.
वहीं वकील एपी सिंह का कहना है कि पवन गुप्ता ने अपनी याचिका में एक बार फिर घटना के वक्त नाबालिग होने की बात उठाई है. एपी सिंह का कहना है कि घटना के वक्त पवन 18 साल से कम उम्र का था.दूसरी तरफ इस मामले में केस के चार दोषियों मुकेश कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, अक्षय और पवन गुप्ता को फांसी होनी है. चार में तीन दोषी मुकेश, विनय और अक्षय फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति के सामने दया याचिका भी लगा चुके हैं, लेकिन वो खारिज हो गई हैं. ऐसे में इन तीनों की फांसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है.