बेगुसराय:- अपर सत्र न्यायालय (तृतीये) दीपक भटनागर ने शुक्रवार 7 फ़रवरी 2020 को आयोजन के तहत बीते 26 अप्रैल 2018 क़सबा के सफिज़ुर रहमान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक अपराधी को आजीवन कारावास (ता उम्र) और पचास हज़ार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आरोपी क़सबा के ही औरंगज़ेब उर्फ चुनना को सफ़िज़ूर रहमान की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। बताया जाता है की बेगूसराय के क़सबा का निवासी सफ़िज़ूर रहमान गल्फ कंट्री में रहता था और वो अपने बेगूसराय के क़सबा गांव में छुट्टी पर आया था बाहर जाने की तैयारी में वो दिल्ली जाने वाला था मृतक का रिज़र्वेशन बरौनी स्टेशन से था जैसे ही वो बरौनी स्टेशन के लिए घर से निकला अपराधी अपने पूरे परिवार के साथ हत्या करने के फिराक में था, मौका पाते ही अपराधियों ने अपने आयोजन के तहत मृतक सफ़िज़ूर रहमान को सिर पर गोली मारकर हत्या कर दिया । इस हत्या में औरंगजेब के साथ उसके 3 भाई और उसकी माँ भी शामिल थी। बाकि की न्यालय में सुनवाई जारी है, पीड़ित परिवार ने कोर्ट को धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा है कि गांव के कुछ लोग अपराधी को सपोर्ट करते है जो सरासर गलत है उससे अपराधी को अपराध करने में साहस मिलती है । और उन्होंने बताया कि अगर कोई जुल्म करता है जुल्म को रोकने के लिए उसका डटकर सामना करना चाहिए ताकि सही का जीत हो और ये अधूरा न्याय है, जब तक सभी आरोपी को सजा नही मिल जाये तब तक हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे । कहा जाता है कि अपराधी अवैध शराब का धंधा भी करता था। उसके नाम कई FIR दर्ज है । कोर्ट के फ़ैसले से गांव में खुशी का माहौल है ।