अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं तो जल्द कर लें क्योंकि आपका स्थाई खाता संख्या (PAN) 31 मार्च 2020 से काम करना बंद कर देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक AADHAAR से लिंक नहीं होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे,यानी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब यह समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। आयकर विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।इनकम टैक्स नियमों के तहत, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है या उनका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो वो आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन, सरकार की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि क्या पैन इनऑपरेटिव होने के बाद कोई शख्स इस इनकम टैक्स नियम के तहत आधार का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं. सरकार की तरफ से यह बात साफ होनी चाहिए कि पैन इनऑपरेटिव होने की सूरत में क्या आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.