अपराध के खबरें

SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन


मिथिला हिन्दी न्यूज टीम 
पटना, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 22 फरवरी,20 ) । बड़ी खबर: पुलिस अधीक्षक (SP) अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, पुलिस महानिरीक्षक ( IG ) और पुलिस उप महानिरीक्षक ( DIG )
से लेना होगा परमिशन। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां बिहार पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है । गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं । इस बदलाव के बाद DGP, ADG, IG और DIG अपने अधीनस्थ पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अब इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा । उजैन्त कुमार की रिपोर्टिंग को समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा सम्प्रेषित ।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live