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निर्भया के गुनहगारों को नया डेथ वॉरंट जारी, 20 मार्च सुबह 5:30 को दी जाएगी फांसी

संवाद

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जाएगी. निर्भया के गुनहगारों को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी. इससे पहले कोर्ट ने तीन बार डेथ वारंट जारी किया था. लिहाजा इससे पहले दोषियों की फांसी तीन बार टली. दोषी अंतिम समय तक कानूनी पैंतरों का इस्तेमाल करते रहे. लेकिन बुधवार को पवन की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के बाद चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. ऐसे में 20 मार्च को सुबह 05.30 बजे दी जाने वाली फांसी का रास्ता साफ हो गया है.दोषियों की तरफ़ से बार-बार यह कोशिश की जा रही है कि फाँसी की सज़ा को टाला जाए। इसी कारण चारों दोषी अलग-अलग समय पर दया याचिका जैसे अपने क़ानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज किए जाने के बाद इस ताज़ा डेथ वारंट को जारी किया गया है। इसके साथ ही अब चारों दोषियों ने अपने सभी क़ानूनी अधिकारों को इस्तेमाल कर लिया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि चारो दोषियों- विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय सिंह ने सभी क़ानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद ही यह 20 मार्च वाला ताज़ा डेथ वारंट जारी हुआ है। नियम के अनुसार, यदि राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं तो क़ानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने के लिए 14 दिन बाद ही फाँसी की सज़ा दी जाती है। इन्हीं क़ानूनी प्रक्रियाओं में ही दोषी का वह अधिकार भी शामिल है जिसमें वह राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है। ऐसे ही वे क़ानूनी प्रक्रियाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए दोषी अब तक तीन बार फाँसी की सज़ा को टलवाने में कामयाब रहे हैं। बार-बार सज़ा को टाले जाने पर निर्भया की माँ इन क़ानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाती रही हैं।

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