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Aadhaar से लिंक नहीं किया Pan Card तो 31 मार्च तक हो जाएगा बेकार, जानिए क्या होगा आप पर असर

संवाद

आपके पैन (PAN) कार्ड और आधार (Aadhaar) को लिंक कराने के लिए अब सिर्फ कुछ  दिन का वक्त बचा है. 31 मार्च  तक ऐसा नहीं करवाया तो 1 अप्रैल 2020 से आपका पैन ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा. आप बैंक, इनकम टैक्स (Income Tax), निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकेंगे. मोदी सरकार ने बताया है कि पैन को आधार से जोड़ने से डुप्लीकेट पैन छंट जाएंगे. मल्टीपल पैन कार्ड बनना भी बंद हो जाएगा. जिससे पैन के दुरुपयोग और टैक्स जालसाजी को रोका जा सकेगा.
तो खुद भी लिंक कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
अगर आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं तो संभावना यह है कि आपका पैन आधार से लिंक होगा. पिछले साल का आईटीआर फाइल करते वक्त आपने इसे लिंक किया होगा. अगर दोनों जानकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध हैं तो वह खुद भी उसे लिंक कर देता है.आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएं- www.incometaxindiaefiling.gov.in. इस वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना होगा. आपका पैन नंबर यूजर आईडी है, पासवर्ड डालें और अपना जन्मदिन एंटर करें. एक बार साइट पर लॉगइन होने के बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब खोलें और उसमें लिंक आधार बटन पर क्लिक करें. अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो आपको यह संदेश मिलेगा कि आपका पैन पहले ही आधार नंबर XXXXXX से लिंक्ड है. अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा. यहां आपको अपने पैन नंबर के हिसाब से सभी जानकारी डालनी होगी.

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