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कोरोनावायरस खबरें व कवरेज को लेकर मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी किया गया


दायरे में रहकर करनी होगी खबरों की रिपोर्टिंग

राजीव रंजन कुमार

बिहार में कोरोनावायरस के महामारी पैर पसराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को लॉकडाउन कर दिया है। जहां राजधानी पटना में कोरोनावायरस से हुई एक मौत और 1 महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने यह फैसला लिया है।जहां इन लॉक डाउन की बीच सरकार ने सभी मिडिया पत्रकारों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोनावायरस से जुड़ी खबरों का कवरेज रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया के ऊपर भी गाइडलाइन जारी की है।जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोनावायरस कवरेज का यह गाइडलाइन जारी किया गया है जहां इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, वेब और सोशल मीडिया को इस गाइडलाइन के अंदर ही काम करना होगा जहां कोरोना वायरस के किसी भी संक्रमित मरीज या उसके परिजन का इंटरव्यू लेने पर अब पुरी तरह से रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही साथ उस डॉक्टर का इंटरव्यू भी लेने पर रोक होगी जो कोरोनावायरस पेसेंट का इलाज कर रहा है। आपकों बता दें कि स्वास्थ विभाग ने यह रोक एपिडेमिक के डिजीज एक्ट के तहत लगाई है वहीं इसका उल्लंघन करने वाले मीडिया कर्मियों पर आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी जहां इसके अलावा सरकार ने कवरेज के लिए यह गाइडलाइन भी जारी किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित या पॉजिटिव मरीज और उसके परिजनों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।और कोई भी मीडिया इनकी पहचान सार्वजनिक नहीं करेगा आगे आपको बता दें कि रविवार को बिहार में जिस कोरोनावायरस पेसेंट की मौत हुई थी उसकी पहचान स्वास्थ्य विभाग में भी गोपनीय नहीं रखी थी। वहीं पटना एम्स प्रबंधन ने उसके संबंध में यह जानकारी सार्वजनिक की थी जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी यह गाइडलाइन जारी किया गया है। समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा राजीव रंजन कुमार की रिपोर्ट सम्प्रेषित ।

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