पटना, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 13 अप्रैल,20 ) । बिहार राज्य के परिचालन विभाग ने 08 नये निर्देश जारी किया है । जिसमें मुख्य 01. सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे । 02. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान और दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें । 03. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा । 04. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी । 05. निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी । 06. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा । 07. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे । इसके साथ ही पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी । समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा अमित कुमार ठाकुर की रिपोर्ट सम्प्रेषित । Published by Rajesh kumar verma