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कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखतेहुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रुप से किया जाए अन्यथा इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे



राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट 
      
पटना, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 24 अप्रैल,20 )।  
बिहार सरकार के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आदेश सं०स०:-2 एम0-24/2020 पटना, दिनांक- 23/ 04 /2020 के माध्यम से राज्य के ज्ञापांक : 2/एम०-24/2020-473(2) /स्वा०, पटना, दिनांक 23/04/2020 मुख्य सचिव, बिहार के साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह विभाग/प्रधान सचिव आपदा प्रबन्धन विभाग/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ इसके साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित करने के साथ ही कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुऐ 
कहा है किसभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन,
बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने के साथ ही
आईन्टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय
वेबसाइट पर प्रदर्शित हेतु प्रेषित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि
नोवल कोरोना वायरस की आपदा के समय सरकार स्तर से इसकी रोकथाम एवं
उपचार हेतु अथक कार्य किये जा रहे हैं तथापि प्रायः प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए Positive Cases सामने आ रहे हैं।
2-प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना
मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो । सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी संक्रमण फैला सकते हैं।
3-उक्त परिप्रेक्ष्य में Epidemic Disease Act-1897 के तहत Bihar
Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations 2020 में प्रदत्त शक्ति के तहत यह आदेश दिया जाता है कि कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रुप से किया जाए अन्यथा इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे।
4-अतएव सभी आमजनों, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले. सफाई कर्मी,
किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार एवं वहां के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।
5-इस क्रम में यह भी विदित हो कि N-95 मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे
कपड़े से घर में सिले हुए/जीविका समूहों एवं अन्य समरुप समूहों द्वारा तैयार किए गए । मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि N-95 मास्क COVID-19 की जाँच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए three ply मास्क अथवा कपड़े के double layered मास्क काफी उपयोगी है। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।
6-सभी जिला पदाधिकारी, सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक एवं
सभी सिविल सर्जन अपने जिले में इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना
सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित किया गया है । समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा सम्प्रेषित । Published by Rajesh Kumar verma

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