प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है
पटना, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 14 अप्रैल,20 ) ।
बिहार सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यानी सिगरेट बीड़ी गुटखा पान मसाला वह जर्दा का उपयोग कर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में स्वास्थ विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने आदेश में कहा है की कोरोना एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू है। बिहार एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे रोड गली सरकारी गैर सरकारी कार्यालय परिसर सभी स्वास्थ्य संस्थान परिसर सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर में अगर आप थूकते हैं तो आप के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।अपने आदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यत्र तत्र थूकने की प्रवृत्ति स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। थूकने से इंसेफेलाइटिस यक्षमा, स्वाइन फ्लू के संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना रहती है।विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोनावायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है। भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी की रोकथाम में बचाव हेतु कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के माध्यम से भी धुआं रहित तंबाकू पदार्थ के प्रयोग तथा सार्वजनिक स्थलों पर रोकने की अपील के बारे में अवगत कराया गया है ।आईपीसी की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे मानव जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना प्रतीत हो उस व्यक्ति को 6 माह की अवधि तक कारावास एवं ₹200 तक के जुर्माना दंडित किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है ।प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। समस्तीपुर कार्यालय से अनूप नारायण सिंह की रिपोर्ट राजेश कुमार वर्मा द्वारा सम्प्रेषित । Published by Rajesh kumar verma