अपराध के खबरें

गाजियाबाद में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन, में धारा 144 भी लागू, सभी समारोहों पर लगी रोक


दिशानिर्देशों के अनुसार अब 31 मई तक गाजियाबाद में लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं सरकार की तरफ से ईद के त्योहार और कोरोना वायरस के मद्देनजर गाजियाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

मिथिला हिन्दी न्यूज टीम 

नई दिल्ली,भारत ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 08 मई,20 )। देश में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए लागू है। इस बीच गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए। लॉकडाउन के मद्देनजर नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार अब 31 मई तक गाजियाबाद में लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं सरकार की तरफ से ईद के त्योहार और कोरोना वायरस के मद्देनजर गाजियाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन, धारा 144 लागू सभी समारोहों पर रोक। नए दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए आपको सजा या आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। साथ ही बिना मास्क के घूमने पर भी आपको सजा या जुर्माना हो सकती है। दिशानिर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी भीड़ न लगाए साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को भी फिलहाल के लिए बंद रखा गया है।  
बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है। दिशानिर्देशों में निजी वाहनों से यात्रा करने की इजाजत दी गई है, लेकिन वाहन में सिर्फ 3 लोग ही होने चाहिए. गाजियाबाद इलाके में अब टैक्सी, ओला और उबर जैसी सुविधाएं आपको मिल सकेंगी, लेकिन आप ग्रुप में ओला उबर की सवारी नहीं कर सकते है, सिर्फ पैसेंजर एक बार में इन टैक्सियो व ओला, उबर की सवारी कर सकता है। गाजियाबाद में अगले आदेश तक सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, वहीं दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा मो० जावेद मल्लिक की रिपोर्ट सम्प्रेषित । Published by Rajesh kumar verma

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live