रिपोर्ट :-अविनाश कुमार बादल
समस्तीपुर
बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइन ।
क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद ! कपड़ा समेत उपभोक्ता वस्तुओं को खोलने का निर्देश ! दुकान खोलने की छूट पर अंतिम फैसला लेंगे जिला के डीएम !
लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी के इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेगी ।
इसमें कपड़ों की दुकान (रेडिमेड कपड़ों की दुकान सहित) शामिल हैं । इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ न हो , दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी यह जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा ।
हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है । वह मोहल्ले के आसपास के ही दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं ।
लॉक डाउन के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी । बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे जिले के लिए नहीं चलेंगी । सरकार ने किराए के बसों के परिचालन पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया है । वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा ।
Published by Amit Kumar