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बिहार में लाॅक डाउन में ऑड एवं ईवन के तहत बिहार में चलेगा ऑटो व ई-रिक्शा:-परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल

अनूप नारायण सिंह 

मिथिला हिन्दी न्यूज :-इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के सभी जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर ई रिक्शा और ऑटो किया जायेगा परिचालन।साइकिल रिक्शा के परिचालन पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध,मात्र एक सवारी के बैठने की होगी अनुमति।परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड एवं ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जायेगा।सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार,गुरुवार,शनिवार एवं रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे।टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा जिला के बाहर अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जायेगा। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जो दिल्ली या अन्य जगहों से राजधानी स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं वो चलने के पूर्व आनलाईन ओला, उबर टैक्सी की बुकिंग भी करा सकते हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर हैं और वे आना चाहते हैं तो उन्हें इस माह के अंत तक लाया जायेगा।लाॅक डाउन के दौरान आम लोगों को आवश्यक कारणों से कहीं आने-जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों का परिचालन बिहार में आॅड एवं ईवन के तर्ज पर होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अनुपालन का निर्देश दिया है।परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड (विषम अंक) एवं ईवन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जायेगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिस्का एवं ई रिस्का में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।परिवहन सचिव ने बताया कि टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जायेगा एवं उसमें ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी। जिला के बाहर अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जायेगा।जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। इसका निर्धारण जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पैसेंजर की संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा निर्धारित करेंगे।

क्या है ऑड-ईवन
जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,2,3,7 अथवा 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नबंर कहा जाएगा। उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 अथवा 8 होगा उसे ईवन (सम) नबंर कहा जायेगा।
*परिवहन सचिव ने दिए हैं ये निर्देश* बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।जिले के अंदर विभिन्न मार्गाे पर ई रिक्षा, ऑटो-रिक्षा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त,अधिकतम मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग अपनना अनिवार्य होगा।ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।वाहन चालक संबंधित वाहन को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे।
स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगायेंगे। *इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने के ओला-उबर की कर सकते हैं एडवांस बुकिंग* दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला, उबर की टैक्सी से घर जा सकेंगे। इसकी आॅनलाइन बुकिंग शुरु की गई है। दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से आने से पूर्व ही बुकिंग करा सकते हैं। राजधानी स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों को ओला, उबर टैक्सी सुविधा दी जा रही है। पटना से दरभंगा या अन्य किसी में जाना चाहते हैं तो एडवांस में भी बुकिंग कर इंटर डिस्ट्रिक्ट जा सकेंगे।

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