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गुरुकुल सीनियर सैकंडरी स्कूल को आइसोलेशन केंद्र नहीं बनाने पर चेयरमैन सौरव चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज

समस्तीपुर वार्ता 


समस्तीपुर। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दादपुर समस्तीपुर के चेयरमैन व समस्तीपुर जिला राजद के प्रवक्ता सौरव चौधरी के ऊपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं सर्व शिक्षा अभियान समस्तीपुर के द्वारा आपदा अधिनियम 2005 के उल्लंघन को लेकर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में गुरुकुल सीनियर सैकंडरी स्कूल को आइसोलेशन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया था। परन्तु विद्यालय प्रबंधक सौरव चौधरी के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधक के इस कृत्य को आपदा अधिनियम 2005 एवं एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के प्रतिकूल मानते हुए विद्यालय के चेयरमैन सौरभ चौधरी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि विद्यालय के चेयरमैन सौरव चौधरी जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ उनका गुरुकुल कोचिंग संस्थान पूरे उत्तर बिहार में कई कारणों से चर्चित रहा है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से भारत सहित पूरी दुनिया परेशान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार कोविड-19 संक्रमण को काबू करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में देश के दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों का आना लगा हुआ है, जिसके कारण उन्हें क्वॉरेंटाइन करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के कई विद्यालयों एवं महाविद्यालयों क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित कर मजदूरों को रखा जा रहा है। ताकि उन्हें और जिले के अन्य लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। विरूद्ध आपदा अधिनियम एवं एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सौरव चौधरी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।

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