अपराध के खबरें

गांवपुर पंचायत में प्रशासन ने दिखाई तात्पर्यता तो रूकी बाल विवाह


लड़की की 18 के बाद व लड़का की 21 के बाद करें शादी:- विजय कुमार ठाकुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर

कम उम्र में शादी करना व करवाना दोनों कानूनन अपराध:-शंभू नाथ सिंह, थानाध्यक्ष उजियारपुर

सुदर्शन कुमार 

उजियारपुर/समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 09 म ई, 20 )।बिहार सरकार एक्शन एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में समस्तीपुर जिले में बाल विवाह उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे अभियान से जुड़े प्रखंड समन्वयक रश्मि कुमारी को गुप्त सूचना मिली कि उजियारपुर प्रखंड के गांवपुर पंचायत में दिनेश कुमार (काल्पनिक नाम) का बाल विवाह 10 मई को होना सुनिश्चित हुआ है । तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर विजय ठाकुर, थाना अध्यक्ष शंभू नाथ सिंह, जिला समन्वयक बाल विवाह उन्मूलन अभियान समस्तीपुर अरविंद कुमार एक्शन में आये व प्रखंड समन्वयक रश्मि कुमारी महिला विकास निगम ने संयुक्त रूप से रणनीति तैयार कर गांवपुर स्थित लड़के के घर पर पहुंच उसके माता-पिता पड़ोसी ग्रामीण तथा गांवपुर मुखिया अजय कुमार सरपंच परवेज अहमद की उपस्थिति में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि लड़के की शादी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष लड़की की शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है बाल विवाह में किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एक लाख तक का अर्थ दंड हो सकता है उपरोक्त जानकारी के बाद लड़के के पिता ने उपस्थित पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के समक्ष एक लिखित इकरार किया अपने बेटा की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसका उम्र 21 वर्ष पुरा ना हो जाए विदित हो कि अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंहसराय विष्णुदेव मंडल से प्राप्त हुआ दिशानिर्देशों के मुताबिक महिला विकास निगम एक्शन एंड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वधान में चल रहे बाल विवाह टीम ने जनवरी महीने में ही गांवपुर में एक जागरूकता की बैठक की थी और मालूम हुआ कि अधिकांश शादियां कम उम्र में ही होती है जिससे जच्चा व बच्चा दोनों अक्सर बिमारी के चपेट में रहते हैं इस टीम ने अब तक गांवपुर में दो बाल विवाह होने से रोका है। समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट सम्प्रेषित । Published by Rajesh kumar verma

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live