मिथिला हिन्दी न्यूज : अन्य राज्यों से रेल से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाड़ी का पास बनवाने की अब जरूरत नहीं है। रेलयात्री का जो टिकट होगा उसका मूवमेंट पास माना जाएगा और वह 12 घंटे तक के लिए मान्य होगा।
जनकारी के मुताबिक जारी नए निर्देशों यात्री अपने गंतव्य स्थल या घर तक जाने के लिए निजी वाहन, रिजर्व ई -रिक्शा ,रिजर्व टैक्सी आदि का उपयोग कर सकेंगे जिसमें एक चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो पैसेंजर मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त निजी दोपहिया वाहन यानी बाइक या स्कूटी भी यात्रा के लिए मान्य होगा। यात्री के परिजन भी स्टेशन आ सकते हैं।