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समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय अनुमंडल में स्थानीय प्रशासन द्वारा रेड ज़ोन के नियमों के तहत दुकानों को खोलने का मिला आदेश

तुफैल अहमद (दलसिंहसराय)

(मिथिला हिंदी न्यूज) - दलसिंहसराय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विगत दिनों शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने से अनुमंडल प्रशासन द्वारा तत्काल अगले आदेश तक दवा दुकानों को छोड़कर बाजार की बाकी सभी दुकानों को बन्द करा दी गई थी जिससे बाजार में पुरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। अब स्थिति सामान्य है जिसके बाद आज स्थानीय प्रशासन द्वारा कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर रेड जोन की सारी नियम व शर्तों के मुताबिक आज से बाजार की वह सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है जैसा कि पूर्व में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप दुकानों को खोलने का आदेश पारित किया गया था। इसी संदर्भ में आज अनुमंडल पदाधिकारी श्री ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़ अन्य जगहों की दुकानों को बनाये गये रोस्टर के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सारे नियमों का सख्ती से पालन करते हुए स्थानीय दुकानदारों को दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं रोस्टर के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हरेक दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकानें प्रत्येक सोमवार बुधवार व शुक्रवार एवं मकान निर्माण से सम्बंधित सामग्रियों व ऑटोमोबाइल्स की दुकानें प्रत्येक मंगलवार गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी व प्रदूषण जाँच केन्द्र, गैरेज वर्कशॉप व स्पा सैलून को प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा फल व सब्जी बिक्रेताओं को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक स्थान पर ठेला न लगाकर घूम-घूम कर फलों व सब्जियों को बेचने को कहा गया है। दुकानदारों के अलावा आम लोगों को भी निश्चित रूप से मास्क लगाने की हिदायत दी गई है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह सारे नियम अगले आदेश तक जारी रहेंगे। स्थानीय प्रशासन द्वारा बार-बार इस बात पर जोर डालते हुए कहा गया है कि सभी दुकानदार सोशल डिस्टेन्सिंग का पुरा-पुरा ख्याल रखते हुए अपने-अपने दुकानों पर मास्क लगाकर साथ ही साथ सेनिटाइजर का भी स्वयं इस्तेमाल करते हुए आने वाले ग्राहकों को भी इसका इस्तेमाल करवायेंगे। अगर किसी भी दुकानदारों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। स्थानीय पुलिस प्रशासन शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडॉन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने हेतु निरंतर पेट्रोलिंग करती हुई देखी गई। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु उनके द्वारा उठाये कदमों की आमजनों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। आमजनों द्वारा भी पूरे क्षेत्रों में लॉकडॉन के नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है।

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