मिथिला हिन्दी न्यूज :-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों में वितरित किरासन तेल की मात्रा एवं दर के प्रचार-प्रसार हेतु आम लोगों में विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता फैलाने का निदेश दिया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों में वितरित अनुदानित किरासन तेल की मात्रा एवं दर के अनुसार एन०एफ०एस०ए० परिवारो की श्रेणी के लिए 01 लीटर किरासन तेल की मात्रा(प्रति परिवार) को ₹14 से ₹15 तक (निर्धारित दर प्रति लीटर), नन-एन०एफ०एस०ए० परिवारों की श्रेणी के लिए किरासन तेल की मात्रा(1 लीटर) ₹14 से ₹15 तक तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ी, छात्रावास, रैन-बसेरा, दलित काॅलोनी इत्यादि में रहने वाले प्रत्येक परिवारों/लाभुकों को ठेला भेंडर के माध्यम से परिवारों की श्रेणी को किरासन तेल की मात्रा (प्रति परिवार) ₹14 से ₹15 तक निर्धारित दर (प्रति लीटर) है। साथ ही इस संबंध में व्यापक जानकारी हेतु टाॅल फ्री नं-1800-3456-194 पर भी संपर्क कर सकता है।