बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की कवायद शुरु कर दी गयी है। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ और डीपीओ को आदेश जारी कर 30 जून तक सारी प्रकिया पूरी करने को कहा है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 8 अप्रैल को जारी आदेश के तहत कक्षा 1 से 11 तक (10वीं को छोड़ कर) सभी छात्रों को बिना वार्षिक परीक्षा के अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा स्कूल खोलने के निर्णय के बाद स्कूलो में पहले से पढ़ रहे छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, वहीं मीडिल स्कूल में कक्षा 6 से 9 तक एडमिशन और 2020-21 के लिए 1 से 8 तक नया एडमिशन लिया जाएगा।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी करते हुए सभी डीईओ को विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि क्लास शुरू होने से पहले नये एडमिशन के वक्त छात्र-छात्रा या फिर अभिभावक का बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड लेकर medha soft पर अपलोड करना है।
जारी आदेश के मुताबिक स्कूल खुलते ही मीडिल और हाई स्कूल के कक्षा 6 से लेकर 9 तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को 30 जून तक कक्षा 6 से 8 तक प्रोन्नत हुए छात्रों का सीएलसी (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) बनाकर सुरक्षित रखेंगे ताकि स्कूल खुलने पर छात्रों को प्रोन्नत कक्षा में दूसरे स्कूलों में एडमिशन में किसी तरह की परेशानी न हो।