मिथिला हिन्दी न्यूज नवादा : बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेसन्स 2020 अन्डर एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 के प्रावधान के तहत कोविड-19 महामारी घोषित किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के आदेश के आलोक में जिला स्तर पर कोषांगों का गठन करते हुए दायित्वों का निर्धारण किया गया था। उक्त निर्गत आदेश के द्वारा गठित कोषांगों में कन्फर्म केसेज कोषांग का भी गठन किया गया था। गठित कोषांग में आंशिक संशोधन करते हुए कन्फर्म केसेज कोषांग का नया नाम काॅन्टेनमेंट कोषांग के रूप में नामित किया जाता है। इस कोषांग का दायित्व होगा कि जहां से कन्फर्म केसेज की सूचना प्राप्त होती है, वहां के क्षेत्र/मुहल्ला को काॅन्टेन्मेंट जोन के तहत होने वाली आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित क्षेत्र के एरिया/मुहल्ला के अन्तर्गत आने वाले घरों में जांच सर्वे कराना है तथा उसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री प्राप्त कर आइसोलेट किया जाना है। शेष पूर्व में गठित कोषांगों में वर्णित आदेश/निदेश यथावत रहेंगे।