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सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपनी परीक्षाएं पूरी करने का निर्देश दिया

संवाद 

मिथिला हिन्दी न्यूज :इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है परीक्षा दिए बिना स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करना संभव नहीं है। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया थाा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 30 सितंबर तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया था। उस निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत में मामला दायर किया गया था।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक शेष सभी परीक्षाएं पूरी करनी हैं।
 किसी भी छात्र को पिछले परीक्षा परिणाम या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पारित नहीं किया जा सकता है। यदि स्थिति विकट है और आप 30 सितंबर के बाद परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप यूजीसी को आवेदन कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए, मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “परिणामस्वरूप, छात्रों को योग्यता के आधार पर अगले मामले में प्रवेश मिल सकेगा। मुझे उम्मीद है कि अनावश्यक बहस खत्म हो जाएगी। ”

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