18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना कानूनन अपराध
शिवहर-----जिला बाल संरक्षण इकाई शिवहर के तत्वधान में बाल अधिकार सप्ताह के अवसर पर सहायक निदेशक कुमार उमाशंकर के निर्देशानुसार शिवहर अनुमंडल गेट से जिला मुख्यालय होते हुए नवाब उच्चतर विद्यालय तक प्रभात फेरी निकाली गई तथा पोक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है।
कृष्णा ट्यूटोरियल शिवहर के परिसर में जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मोहन कुमार एवं अभय कुमार सिंह सदस्य बाल कल्याण समिति के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है।
उक्त कार्यशाला में बाल विवाह बाल अधिकार, मानव व्यापार, बाल श्रम अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना कानूनन अपराध है। कार्य लेने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया गया है बताया गया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष के का उम्र 21 वर्ष होने पर ही शादी करनी चाहिए।
बच्चों की समस्या के लिए टोल फ्री चाईल्ड लाइन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। नवीन कुमार मिश्रा एवं मुन्ना कुमार द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है ।मौके पर कृष्णा ट्यूटोरियल के विकास कुमार एवं सभी छात्र छात्राएं कार्यशाला को सफल संचालन में मौजूद थे।