- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न भरने की तारीख 28 फरवरी है।
- कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की तारीख 15 फरवरी कर दी गई है।
- जिन करदाताओं को अपने खातों का लेखा-जोखा करवाना आवश्यक है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसलिए आयकर विभाग द्वारा कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
- डिस्प्यूट सी ट्रस्ट स्कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है।
- किसी भी विदेशी लेनदेन और विशेष घरेलू लेनदेन से निपटने वाले खातों की समय सीमा 31 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है।
आयकर विभाग ने तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई
यह तीसरी बार है जब आयकर विभाग ने आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। इससे पहले, आयकर विभाग ने 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। और जिसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। और अब फिर से इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है।
रिटर्न फाइल करने का आखिरी मिनट का दांव जमी है
आयकर विभाग के अनुसार, अब तक 4.5 करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। हालांकि, कोरोना अवधि के दौरान इतने लंबे समय के लिए रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद, अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइलरों के दांव तय किए जाते हैं। और अनुमानित 6-7 लाख लोग हर दिन रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।