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4 जनवरी से निजी एवं सरकारी विद्यालय खोलने को लेकर बिहार सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार शिक्षा विभाग ने इस महामारी को लेकर विशेष रूप से गाइडलाइन बनाए हैं जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा छात्रों के आवाजाही समेत उनकी उपस्थिति के लिए भी अलग तरीके से मानदंड तय किए गए हैं. स्कूलों को खोले जाने के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों का भी एलान किया है। इसमें छात्रों के लिए पूरे समय मास्क पहनना और दो गज की दूरी को अनिवार्य किया गया है। साथ ही लंच और पानी की बोलत के साथ सैनिटाइजर को भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। अभिभावकों की अनुमति का प्रमाण पत्र साथ लाने वाले छात्रों को ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्य स्कूलों को खोलने को लेकर उहापोह में हैं। वहीं केंद्र ने साफ किया है कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्यों की अनुमति जरूरी होगी।
सुरक्षा प्रोटोकॉल-

- स्कूल में छात्रों को पूरे समय मास्क पहनना होगा

- कक्षा में दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी

- लंच और पानी की बोतल के साथ सैनिटाइजर लाना जरूरी

- पहले दिन 50% तो दूसरे दिन दूसरे 50% छात्र आएंगे.

- स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी

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